फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   The homes will be absconding attachment Bjrngis

फरार बजरंगियों के घरों की होगी कुर्की

Sat, 19 Mar 2016 12:10 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, उरई
ब्यूरो/अमर उजाला, उरई Updated Sat, 19 Mar 2016 12:10 AM IST
विज्ञापन
The homes will be absconding attachment Bjrngis
अपराध्‍ा - फोटो : अमर उजाला

उरई (जालौन)। धर्मांतरण के आरोपी के  बाल काटकर गधे पर घुमाने के मामले में फरार बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के घराें की कुर्की होगी। पुलिस के प्रार्थना पत्र पर स्पेशल जज डकै ती अनिल कुमार उपाघ्याय ने धारा 82 के तहत अनुमति दे दी है।

विज्ञापन

  
मालूम हो कि बीती 28 जनवरी को रेढ़र निवासी दलित युवक संगम जाटव ने आरोप लगाकर बजरंग दल के संयोजक से शिकायत की थी कि रेढ़र निवासी अवधेश सविता उसे बनारस ले गया और ईसाई मिशनरियाें के माध्यम से उसका धर्म परिवर्तन करवाया और उसे हिंदू देवी देवताआें के चित्र का अपमान कराया। इस पर अखिलेश डीहा अपने साथियाें के साथ रेढ़र गए और वहां से धर्मांतरण के आरोपी अवधेश को पकड़कर उरई लाए और उसके आधे बाल काटकर गधे पर बैठाकर जुलूस निकाला था।
विज्ञापन

 
इस मामले की रिपोर्ट अवधेश ने अखिलेश डीहा सहित 17 लोगो के खिलाफ नामजद कराई थी। बीती 11 मार्च को अखिलेश ने कोर्ट में समर्पण कर दिया था। इस मामले में फरार आरोपी कुलदीप गौर निवासी बजरिया, अजय तिवारी निवासी पटेलनगर, मुकेश तिवारी निवासी राजेंद्र नगर, पंकज निवासी उमरारखेरा व आशीष द्विवेदी व गोल्टू ठाकुर निवासी रामनगर फरार है। पुलिस ने कई स्थानाें पर दबिश दी लेकिन आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े तो कोतवाल आलोक सक्सेना आरोपियाें के घराें की कुर्की के लिए स्पेशल जज डकैती अनिल कुमार उपाघ्याय की अदालत में कुर्की करने का प्रार्थनापत्र डाला। इस पर कोर्ट ने फरार आरोपी कुलदीप गौर, अजय तिवारी, मुकेश तिवारी व पंकज के खिलाफ धारा 82 की अनुमति पुलिस को दी है। वहीं, दो आरोपी गोल्टू ठाकुर व आशीष के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed