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किशोरी से दुष्कर्म में दस साल की कैद
Fri, 25 Jan 2019 11:54 PM IST
gaurav gaurav
अमर उजाला ब्यूूराे जालाैन
अमर उजाला ब्यूूराे जालाैन
Published by: gaurav gaurav
Updated Fri, 25 Jan 2019 11:54 PM IST
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imprisonment
- फोटो : प्रतीकात्मक फोटो
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि कालपी के एक मोहल्ले की महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी (17) 30 जनवरी 2017 को सामान लेने बाजार गई थी, जब वह शाम छह बजे बाजार से घर आ रही थी, तभी मोहल्ले का आनंद कुमार पुत्र माताप्रसाद उसे पकड़कर एक घर में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
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इसकी जानकारी घर पहुंचकर बेटी ने अपनी मां को दी। मां की शिकायत पर पुलिस ने किशोरी का चिकित्सीय परीक्षण कराकर आरोपी पर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया था। आरोपी तब से जेल में ही था। शुक्रवार को इस मामले में अपर जिला जज चंद्रपाल ने आनंद को पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए दस साल की कैद व 33 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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