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बालक से कुकर्म में दस साल कैद
Fri, 21 Dec 2018 11:53 PM IST
gaurav gaurav
अमर उजाला ब्यूूराे जालाैन
अमर उजाला ब्यूूराे जालाैन
Published by: gaurav gaurav
Updated Fri, 21 Dec 2018 11:53 PM IST
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- फोटो : प्रतीकात्मक फोटो
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कालपी कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले पिता ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 13 जुलाई 2017 को उसका नौ साल का बेटा स्कूल से पढ़ाई करने के बाद घर आ रहा था। तभी रास्ते में गांव का ही संतोष कुमार (40) पुत्र डालचंद्र उसके बेटे को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और फिर उसके साथ कुकर्म किया।
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घर पहुंचकर बेटे ने अपने पिता को घटना की पूरी जानकारी दी। पिता ने बेटे का साथ कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने बालक को चिकित्सीय परीक्षण को भेजा। पुलिस ने पाक्सो समेत कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी तब से जेल में ही बंद है।
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शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि शुक्रवार को इस मामले में अपर जिला जज प्रथम चंद्रपाल सिंह ने संतोष पर दोष साबित होने पर उसे दस साल की कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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