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रोडवेज बस लूट कांड में पांच साल की सजा

Fri, 04 Jan 2019 11:54 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 04 Jan 2019 11:54 PM IST
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रोडवेज बस लूट कांड में पांच साल की सजा
उरई। रोडवेज बस लूट कांड में शामिल बदमाश को शुक्रवार को डकैती कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाकर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वारदात शहर कोतवाली के रिनियां फाटक के पास करीब 14 साल पहले हुई थी।
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कालपी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला भट्टीपुरा निवासी रोडवेज बस के परिचालक इश्तियाक अहमद पुत्र मुस्तफा ने उरई कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उरई के मोहल्ला रामनगर ईदगाह के पास रहने वाले कल्लू पुत्र आशाराम ने अपने चार साथियों के साथ मिलकर कोतवाली क्षेत्र के रिनियां रेलवे क्रासिंग के पास रोडवेज चालक व सवारियों के साथ मारपीट कर लूटपाट कर उससे भी हजारों रुपये लूट लिए थे।
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बाद में पुलिस ने कल्लू को गिरफ्तार कर 5,760 रुपये बरामद कर जेल भेज दिया था। कुछ समय बाद कल्लू जमानत पर छूट गया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि शुक्रवार को डकैती कोर्ट के जज नरेंद्र कुमार ने कल्लू पर दोष साबित होने पर पांच साल की सजा व दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। राजपूत ने बताया कि इस मामले में एक आरोपी को मृत्यु हो चुकी है। दो आरोपियों को पहले ही सजा हो चुकी है। जबकि एक अज्ञात की अब तक पुलिस पहचान नहीं कर सकी है।
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