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नशीली गोलियां रखने में पांच साल की कैद

Fri, 26 Aug 2022 12:15 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 26 Aug 2022 12:15 AM IST
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crime
उरई। डायजापाम की गोलियां रखने के दोषी को अदालत ने पांच साल की कैद और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला सात साल पुराना है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रामलखन सिंह ने बताया कि जालौन कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक रुद्रकुमार सिंह ने 7 जुलाई 2015 को जालौन चौराहे के पास से हिमांशु उर्फ गोलू श्रीवास्तव निवासी ग्राम पर्वतपुरा कोतवाली उरई को संदिग्ध हालात में पकड़ा था।
तलाशी में उसके पास से डायजापाम की प्रतिबंधित गोलियां मिलीं थीं। तब कोतवाल ने मामला दर्ज कर युवक को जेल भेजा था। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट मोहम्मद आजाद की अदालत में चल रही थी।
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दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद गुरुवार को विशेष न्यायाधीश ने हिमांशु को दोषी पाया और पांच साल की सजा सुनाई। एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देेने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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