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ुल्हाड़ी, फरसा मारकर हत्या में चार को आजीवन कारावास
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उरई। दस वर्ष पहले युवक की हत्या के मामले में अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार यादव ने सोमवार को चार लोगों को आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। फैसले में कहा है कि जुर्माना न अदा करने एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
शासकीय अधिवक्ता रामलखन सिंह ने बताया कि रामपुरा थाना क्षेत्र के ऊमरी में चेयरमैनी की रंजिश को लेकर 28 अक्तूबर 2011 को अजय कुमार सिंह निवासी ऊमरी थाना रामपुरा की कुल्हाड़ी व फरसे से हमलाकर उसके घर के बाहर हत्या कर दी गई।
इस पर मृतक के भाई अशोक कुमार ने देवेश सिंह पुत्र गंगाधर, अनिल सिंह पुत्र गोविंद सिंह, गोविंद सिंह पुत्र भागीरथ, जीतेंद्र शुक्ला पुत्र जय प्रकाश शुक्ला सभी निवासी ऊमरी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। यह मामला अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार यादव के यहां चल रहा है। सोमवार को आरोप सिद्ध हो जाने पर देवेश, अनिल, गोविंद, जीतेंद्र को आजीवन कारावास व दस दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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शासकीय अधिवक्ता रामलखन सिंह ने बताया कि रामपुरा थाना क्षेत्र के ऊमरी में चेयरमैनी की रंजिश को लेकर 28 अक्तूबर 2011 को अजय कुमार सिंह निवासी ऊमरी थाना रामपुरा की कुल्हाड़ी व फरसे से हमलाकर उसके घर के बाहर हत्या कर दी गई।
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इस पर मृतक के भाई अशोक कुमार ने देवेश सिंह पुत्र गंगाधर, अनिल सिंह पुत्र गोविंद सिंह, गोविंद सिंह पुत्र भागीरथ, जीतेंद्र शुक्ला पुत्र जय प्रकाश शुक्ला सभी निवासी ऊमरी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। यह मामला अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार यादव के यहां चल रहा है। सोमवार को आरोप सिद्ध हो जाने पर देवेश, अनिल, गोविंद, जीतेंद्र को आजीवन कारावास व दस दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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