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Jalaun News: चोरी की बाइक मामले में दोषी को 20 माह की सजा
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उरई। चोरी की बाइक बरामदगी के मामले में अपर जिला जज प्रथम सतीश चंद्र द्विवेदी ने दोषी को 20 माह के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 4,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामला वर्ष 2016 का है। एट थाना पुलिस ने औरैया जिले के दिबियापुर थाना क्षेत्र के मड़ैया निवासी धर्मसिंह को चोरी की बिना नंबर प्लेट वाली बाइक के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजने के बाद मामले की जांच की। विवेचना के दौरान चोरी, धोखाधड़ी, फर्जी नंबर बदलकर वाहन का इस्तेमाल करने और चोरी की बाइक बरामदगी समेत अन्य धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
बुधवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किए। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपर जिला जज प्रथम सतीश चंद्र द्विवेदी ने धर्मसिंह को दोषी पाया।
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मामला वर्ष 2016 का है। एट थाना पुलिस ने औरैया जिले के दिबियापुर थाना क्षेत्र के मड़ैया निवासी धर्मसिंह को चोरी की बिना नंबर प्लेट वाली बाइक के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजने के बाद मामले की जांच की। विवेचना के दौरान चोरी, धोखाधड़ी, फर्जी नंबर बदलकर वाहन का इस्तेमाल करने और चोरी की बाइक बरामदगी समेत अन्य धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
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बुधवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किए। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपर जिला जज प्रथम सतीश चंद्र द्विवेदी ने धर्मसिंह को दोषी पाया।
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