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Jalaun News: मॉडिफाइड साइलेंसर और बिना परमिट वाहनों पर हुई कार्रवाई

Sat, 16 May 2026 12:29 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 16 May 2026 12:29 AM IST
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Action taken against vehicles with modified silencers and without permits
उरई। जनपद में ध्वनि प्रदूषण और यातायात नियमों के उल्लंघन पर परिवहन विभाग की कार्रवाई जारी है। शुक्रवार को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) राजेश कुमार के नेतृत्व में शहर के प्रमुख चौराहों पर अभियान चलाकर मॉडिफाइड साइलेंसर, हूटर और प्रतिबंधित हॉर्न लगे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
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अभियान के दौरान बुलेट और स्पोर्ट्स बाइक समेत चार दोपहिया वाहन ऐसे मिले, जिनमें कंपनी मानकों के विपरीत तेज आवाज वाले आफ्टर-मार्केट साइलेंसर लगे थे। इन वाहनों का चालान कर उन्हें निरुद्ध किया गया। इसके अलावा स्कूल वाहनों की भी जांच की गई। जांच में दो स्कूली वाहन बिना परमिट संचालित होते पाए गए, जिनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें पुलिस चौकी औद्योगिक क्षेत्र उरई में निरुद्ध कराया गया।
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वहीं एक स्लीपर बस परमिट शर्तों का उल्लंघन करते हुए माल ढुलाई करती मिली। परिवहन विभाग ने बस को आटा मंडी, कालपी रोड पर चालान कर निरुद्ध कर दिया। एआरटीओ प्रवर्तन राजेश कुमार ने कहा कि केवल कंपनी द्वारा स्वीकृत साइलेंसर का ही इस्तेमाल करें। साथ ही स्कूल संचालकों से सभी वैध दस्तावेजों के साथ ही वाहन संचालन सुनिश्चित करें। (संवाद)
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