{"_id":"6349a55b688f3708aa5c21f5","slug":"14-years-imprisonment-for-accused-of-raping-innocent-and-teenager-orai-news-knp723295184","type":"story","status":"publish","title_hn":"मासूम व किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 14 वर्ष की कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मासूम व किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 14 वर्ष की कारावास
विज्ञापन
उरई। मासूम और किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी वृद्ध को साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दोषी मानते हुए 14 वर्ष की सजा सुनाई है। दुष्कर्म करने वाले पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि घटना शहर के एक मोहल्ले की है। यहां सात वर्षीय मासूम और 12 वर्षीय किशोरी को 30 मार्च वर्ष 2016 को तुफैलपुरवा निवासी वृद्ध प्रेमचंद्र ने अपने घर बुलाकर दुष्कर्म किया था।
पीड़िताओं के चिल्लाने पर मोहल्ले के लोगों ने पड़ोसी के घर से सीढ़ी लगाकर आरोपी को पकड़कर पिटाई के बाद पुलिस को सौंप दिया था। पुलिस ने दुष्कर्म, पॉक्सो, एससीएसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।
विज्ञापन
अपराध सिद्ध होने पर स्पेशल जज पॉक्सो विजय बहादुर सिंह ने आरोपी को 14 वर्ष कारावास और 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि घटना शहर के एक मोहल्ले की है। यहां सात वर्षीय मासूम और 12 वर्षीय किशोरी को 30 मार्च वर्ष 2016 को तुफैलपुरवा निवासी वृद्ध प्रेमचंद्र ने अपने घर बुलाकर दुष्कर्म किया था।
विज्ञापन
पीड़िताओं के चिल्लाने पर मोहल्ले के लोगों ने पड़ोसी के घर से सीढ़ी लगाकर आरोपी को पकड़कर पिटाई के बाद पुलिस को सौंप दिया था। पुलिस ने दुष्कर्म, पॉक्सो, एससीएसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।
विज्ञापन
अपराध सिद्ध होने पर स्पेशल जज पॉक्सो विजय बहादुर सिंह ने आरोपी को 14 वर्ष कारावास और 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।