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Jalaun News: कैशियर से लूट मामले में तीन को दस दस साल की सजा
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उरई। कोषागार से कैश लेकर बैंक में जमा करने जा रहे कैशियर लूट के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को दस-दस साल की सजा सुनाई है। पुलिस ने तीनों को वारदात के 20 दिन बाद मुठभेज में गिरफ्तार कर लिया था।
24 अप्रैल वर्ष 2003 में कोषागार के कैशियर शिवकुमार स्कूटर पर सवार होकर स्टेट बैंक में 8.37 लाख रुपये जमा करने जा रहे थे। अंबेडकर चौराहे के पास बाइक सवार बदमाशों ने उनका रास्ता रोककर फिल्मी स्टाइल में तमंचे से फायर करते हुए रकम लूट ली थी। घटना में छह बदमाश शामिल थे। सहयोग में अप्रत्यक्ष तौर पर तीन लोगों की भूमिका रही।
करीब 20 दिन बाद कोतवाली पुलिस ने इस घटना में शामिल बदमाशों में रामनगर निवासी शैलेंद्र कुमार उर्फ बबलू, बोहदपुरा निवासी अशोक चौधरी, रेंढर थाना क्षेत्र के खकसीस निवासी रवींद्र उर्फ बंटी एवं बघौरा निवासी संजीव उर्फ संजू को रगेदा गांव के पास मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया था। तीन बदमाश गोधन सोनी, ठाकुरदास व प्रेम कुमार बसेरिया मौके से भाग निकले थे। बाद में इन आरोपियों ने कोर्ट में समर्पण किया था। हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर रिहा हुए थे।
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विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र के न्यायालय में करीब 19 साल मुकदमे का ट्रायल चला। इस दौरान तीन आरोपितों अशोक, रवींद्र व ठाकुरदास माली की मृत्यु हो गई। गुरुवार को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया।
शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम सिंह ने बताया न्यायाधीश अंचल लवानिया ने शैलेंद्र उर्फ बबलू , संजीव कुमार उर्फ संजू और गोधन सोनी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई। शैलैंद्र पर 33 हजार, गोधन सोनी पर 13 हजार और संजू पर 20 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। साक्ष्यों के अभाव में धर्मेंद्र उर्फ बबलू व शत्रुघ्न नगायच को दोषमुक्त करार दिया गया है।
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24 अप्रैल वर्ष 2003 में कोषागार के कैशियर शिवकुमार स्कूटर पर सवार होकर स्टेट बैंक में 8.37 लाख रुपये जमा करने जा रहे थे। अंबेडकर चौराहे के पास बाइक सवार बदमाशों ने उनका रास्ता रोककर फिल्मी स्टाइल में तमंचे से फायर करते हुए रकम लूट ली थी। घटना में छह बदमाश शामिल थे। सहयोग में अप्रत्यक्ष तौर पर तीन लोगों की भूमिका रही।
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करीब 20 दिन बाद कोतवाली पुलिस ने इस घटना में शामिल बदमाशों में रामनगर निवासी शैलेंद्र कुमार उर्फ बबलू, बोहदपुरा निवासी अशोक चौधरी, रेंढर थाना क्षेत्र के खकसीस निवासी रवींद्र उर्फ बंटी एवं बघौरा निवासी संजीव उर्फ संजू को रगेदा गांव के पास मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया था। तीन बदमाश गोधन सोनी, ठाकुरदास व प्रेम कुमार बसेरिया मौके से भाग निकले थे। बाद में इन आरोपियों ने कोर्ट में समर्पण किया था। हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर रिहा हुए थे।
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विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र के न्यायालय में करीब 19 साल मुकदमे का ट्रायल चला। इस दौरान तीन आरोपितों अशोक, रवींद्र व ठाकुरदास माली की मृत्यु हो गई। गुरुवार को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया।
शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम सिंह ने बताया न्यायाधीश अंचल लवानिया ने शैलेंद्र उर्फ बबलू , संजीव कुमार उर्फ संजू और गोधन सोनी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई। शैलैंद्र पर 33 हजार, गोधन सोनी पर 13 हजार और संजू पर 20 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। साक्ष्यों के अभाव में धर्मेंद्र उर्फ बबलू व शत्रुघ्न नगायच को दोषमुक्त करार दिया गया है।