फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   10 years imprisonment to three in case of robbery from cashier

Jalaun News: कैशियर से लूट मामले में तीन को दस दस साल की सजा

Thu, 22 Dec 2022 11:51 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Dec 2022 11:51 PM IST
विज्ञापन
10 years imprisonment to three in case of robbery from cashier
उरई। कोषागार से कैश लेकर बैंक में जमा करने जा रहे कैशियर लूट के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को दस-दस साल की सजा सुनाई है। पुलिस ने तीनों को वारदात के 20 दिन बाद मुठभेज में गिरफ्तार कर लिया था।
विज्ञापन

24 अप्रैल वर्ष 2003 में कोषागार के कैशियर शिवकुमार स्कूटर पर सवार होकर स्टेट बैंक में 8.37 लाख रुपये जमा करने जा रहे थे। अंबेडकर चौराहे के पास बाइक सवार बदमाशों ने उनका रास्ता रोककर फिल्मी स्टाइल में तमंचे से फायर करते हुए रकम लूट ली थी। घटना में छह बदमाश शामिल थे। सहयोग में अप्रत्यक्ष तौर पर तीन लोगों की भूमिका रही।
विज्ञापन

करीब 20 दिन बाद कोतवाली पुलिस ने इस घटना में शामिल बदमाशों में रामनगर निवासी शैलेंद्र कुमार उर्फ बबलू, बोहदपुरा निवासी अशोक चौधरी, रेंढर थाना क्षेत्र के खकसीस निवासी रवींद्र उर्फ बंटी एवं बघौरा निवासी संजीव उर्फ संजू को रगेदा गांव के पास मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया था। तीन बदमाश गोधन सोनी, ठाकुरदास व प्रेम कुमार बसेरिया मौके से भाग निकले थे। बाद में इन आरोपियों ने कोर्ट में समर्पण किया था। हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर रिहा हुए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र के न्यायालय में करीब 19 साल मुकदमे का ट्रायल चला। इस दौरान तीन आरोपितों अशोक, रवींद्र व ठाकुरदास माली की मृत्यु हो गई। गुरुवार को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया।

शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम सिंह ने बताया न्यायाधीश अंचल लवानिया ने शैलेंद्र उर्फ बबलू , संजीव कुमार उर्फ संजू और गोधन सोनी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई। शैलैंद्र पर 33 हजार, गोधन सोनी पर 13 हजार और संजू पर 20 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। साक्ष्यों के अभाव में धर्मेंद्र उर्फ बबलू व शत्रुघ्न नगायच को दोषमुक्त करार दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed