{"_id":"64d3effe52d998fa16013086","slug":"10-years-imprisonment-for-police-encounter-convict-orai-news-c-224-1-ori1004-2079-2023-08-10","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jalaun News: पुलिस मुठभेड़ के दोषी को 10 साल की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jalaun News: पुलिस मुठभेड़ के दोषी को 10 साल की कैद
Thu, 10 Aug 2023 01:28 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Thu, 10 Aug 2023 01:28 AM IST
विज्ञापन
उरई। पुलिस मुठभेड़ के आरोपी को विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट अचल लवानिया ने 10 साल की कैद और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दोषी युवक हत्या के मामले में गुजरात में आजीवन कारावास सजा काट रहा था। एक महीने की पैरोल पर चल रहा था। बुधवार को पुलिस ने उसे जेल भेज दिया।
शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि झांसी के ग्राम खरवास निवासी प्रीतम केवट को गुजरात में हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। जिसमें वह एक महीने के लिए पैरोल पर बाहर आया था।
उसके खिलाफ वर्ष 2007 में हुई पुलिस मुठभेड़ का भी मामला दर्ज था। बुधवार को स्पेशल डकैती कोर्ट के न्यायाधीश अचल लवानिया ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह और पुलिस की गवाही को देखते हुए आरोपी प्रीतम केवट को दोषी पाते हुए सजा और का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि झांसी के ग्राम खरवास निवासी प्रीतम केवट को गुजरात में हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। जिसमें वह एक महीने के लिए पैरोल पर बाहर आया था।
विज्ञापन
उसके खिलाफ वर्ष 2007 में हुई पुलिस मुठभेड़ का भी मामला दर्ज था। बुधवार को स्पेशल डकैती कोर्ट के न्यायाधीश अचल लवानिया ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह और पुलिस की गवाही को देखते हुए आरोपी प्रीतम केवट को दोषी पाते हुए सजा और का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन