फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   votting

बीडीसी सदस्य को वोट से रोका, हंगामा

Sun, 07 Feb 2016 10:54 PM IST
hathras
hathras Updated Sun, 07 Feb 2016 10:54 PM IST
विज्ञापन
votting
सहपऊ। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान बीडीओ कार्यालय पर रविवार को उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब प्रशासन ने एक महिला बीडीसी सदस्य को इसलिए वोट डालने से रोक दिया, क्योंकि मतदाता सूची से उनकी बल्दियत मेल नहीं खा रही थी। बीडीसी सदस्य का कहना था कि प्रशासन की वोटर लिस्ट में उनके नाम के साथ बल्दियत में पति का जो नाम लिखा गया है, वह उनके सामने हारी हुई प्रत्याशी के पति का है, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक नहीं सुनी और साफ कह दिया कि वोटर लिस्ट के हिसाब से ही वोट डलवाया जाएगा।
विज्ञापन

प्रत्याशी ने वहां पहुंचे डीएम शमीम अहमद के सामने भी यह मामला रखा, लेकिन डीएम ने भी इसमें हस्तक्षेप करने से साफ इंकार कर दिया। दरअसल, सहपऊ ब्लॉक के वार्ड संख्या 17 से पूरन देवी पत्नी कप्तान सिंह निवासी नगला भ्याऊ बीडीसी सदस्य चुनी गई हैं, जबकि उनके सामने पूरन देवी पत्नी हरप्रेम चुनाव हारी थीं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए प्रशासन की वोट लिस्ट में पूरन देवी पत्नी हरप्रेम का नाम लिखा हुआ था। लिहाजा वोट डालने पहुंची निर्वाचित बीडीसी सदस्य पूरन देवी पत्नी कप्तान सिंह को बल्दियत मेच नहीं होने पर वोट डालने से रोक दिया गया। हालांकि उन्होंने अपना प्रमाण पत्र भी अधिकारियों को दिखाया, लेकिन अधिकारियों ने साफ कह दिया कि जो वोटर लिस्ट में है, वही माना जाएगा। काफी देर तक वहां हंगामा होता रहा। इस बीच डीएम भी पहुंच गए। उन्होंने भी स्पष्ट कह दिया कि जो उनके द्वारा हस्ताक्षरित वोटर लिस्ट है, उसमें दर्ज मतदाताओं को ही वोट डालने का अधिकार है। सदस्य का कहना था कि उनके पास प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो फिर वोट क्यों नहीं डालने दिया जा रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed