{"_id":"6aeed18b0b3c94a66c0758ff","slug":"voter-list-revision-drive-from-nov-12-2026-11-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"मतदाता सूची: 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक चलेगा विशेष पुनरीक्षण अभियान, नाम जोड़ने में सीएससी संचालकों की भूमिका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मतदाता सूची: 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक चलेगा विशेष पुनरीक्षण अभियान, नाम जोड़ने में सीएससी संचालकों की भूमिका
Sat, 07 Nov 2026 12:52 PM IST
Chaman Kumar Sharma
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: Chaman Kumar Sharma
Updated Sat, 07 Nov 2026 12:52 PM IST
सार
18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं, महिलाओं और अन्य पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन भरते समय नाम, पता, जन्मतिथि, आयु, लिंग, पिन कोड और मोबाइल नंबर का सही लिखें। आधार से लिंक मोबाइल नंबर ही दर्ज हो, ताकि ई-साइन की प्रक्रिया में परेशानी न हो।
विज्ञापन
मतदाता सूची
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने और अधिक से अधिक पात्र नागरिकों के नाम शामिल कराने के लिए 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। अभियान में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) संचालकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उन्हें पूरी सावधानी और जिम्मेदारी के साथ मतदाता पंजीकरण के आवेदन भरने के निर्देश दिए गए हैं। शुक्रवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी सत्यप्रकाश पटेल ने सीएससी संचालकों के साथ बैठक कर अभियान की तैयारियों की समीक्षा की।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं, महिलाओं और अन्य पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित करें। आवेदन भरते समय नाम, पता, जन्मतिथि, आयु, लिंग, पिन कोड और मोबाइल नंबर का सही अंकन सुनिश्चित करें। आधार से लिंक मोबाइल नंबर ही दर्ज किया जाए, ताकि ई-साइन की प्रक्रिया में परेशानी न हो।
विज्ञापन
डीएम ने स्पष्ट किया कि एक व्यक्ति के नाम से एक से अधिक आवेदन न किए जाएं। नाम विलोपन के मामलों में विशेष सतर्कता बरतें और सामूहिक रूप से प्राप्त फॉर्मों की बिना जांच के कार्रवाई न करें। किसी के प्रलोभन या दबाव में गलत आवेदन भरने पर संबंधित संचालक की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
उन्होंने संचालकों को आवेदन की पावती और रेफरेंस नंबर आवेदकों को उपलब्ध कराने तथा अनावश्यक दस्तावेज नहीं मांगने के निर्देश भी दिए। डीएम ने नागरिकों से अपील की कि जिनकी आयु एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष पूरी हो रही है और उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे अभियान के दौरान पंजीकरण अवश्य कराएं।