फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Verdict in 21-year-old assault case

Hathras News: मारपीट के 21 साल पुराने मामले में आया फैसला, कोर्ट उठने तक की सुनाई सजा

Fri, 26 Dec 2025 04:15 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: चमन शर्मा Updated Fri, 26 Dec 2025 04:15 PM IST
सार

मारपीट के एक मामले में कोर्ट ने 21 साल बाद फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी को कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई। 

विज्ञापन
Verdict in 21-year-old assault case
कोर्ट - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार

हाथरस में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जय हिंद कुमार सिंह के न्यायालय ने मारपीट करने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है।

विज्ञापन


अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना कोतवाली नगर में वर्ष 2004 में धारा 323, 504, 506 के तहत बच्चू उर्फ कपिल रावत निवासी गांधी चौक घंटाघर थाना कोतवाली नगर हाथरस के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 
विज्ञापन


विवेचक ने विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जय हिंद कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने आरोपी बच्चू उर्फ कपिल रावत को सजा का फैसला सुनाया है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed