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Hathras News: किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म में दो को 20-20 साल की सजा

Fri, 21 Aug 2026 02:14 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Fri, 21 Aug 2026 02:14 AM IST
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Two sentenced to 20 years each for the abduction and rape of a teenage girl.
प्रतीकात्मक चित्र। - फोटो : Archive
सादाबाद कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2021 में किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में एडीजे पॉक्सो विशेष न्यायालय प्रथम निर्भय नारायण राय ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर कुल 34 हजार रुपये का अर्थदंड लगा है। इसकी राशि पीड़िता को दी जाएगी।
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न्यायालय ने कृष्णवीर उर्फ कान्हा उर्फ सूखी को पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कृष्णवीर व उसके मददगार सचिन दोनों को धारा 363 में तीन वर्ष, धारा 366 में पांच वर्ष और धारा 368 में 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।
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24 फरवरी 2021 की रात करीब आठ बजे 15 वर्षीय किशोरी घर से सामान लेने निकली थी। काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की। पिता के अनुसार जब छानबीन की तो पता चला कि कान्हा निवासी लक्ष्मीनगर, जमुना पार (मथुरा) उउसे अपने एक साथी के साथ बाइक पर ले गया।
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पुलिस की विवेचना में कान्हा के दोस्त सचिन निवासी बाढ़ौन, राया (मथुरा) का नाम सामने आया, जिसने अपहरण से लेकर पीड़िता को छिपाने में पूरी मदद की। पुलिस ने लड़की को खोज लिया और उसके बयान के आधार पर दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाई गईं।

पीड़िता के बयान बने ठोस सबूत
अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए थे। ट्रायल के दौरान दो अगस्त 2021 को आरोप सिद्ध हुए और फिर सितंबर में साक्ष्य प्रारंभ हुए। पीड़िता ने गवाही दी कि कान्हा व उसका दोस्ता सचिन दोनों उसे ले गए थे। मथुरा में वह सचिन के घर रुकी थी, जहां कान्हा ने दुष्कर्म किया था। इसके बाद वह उसे रेवाड़ी ले गया, जहां से पुलिस ने बरामद किया। आरोपी बचाव में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सके। न्यायालय ने साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद दोनों को दोषी माना। 19 अगस्त को दोनों को दोषी करार दिया गया था। न्यायालय ने अभियुक्त कृष्णवीर उर्फ कान्हा को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार अलीगढ़ भेजने का आदेश दिया, जबकि सचिन पहले से ही अलीगढ़ जेल में निरुद्ध है।


सत्संग कांड में लगी अगली तारीख
हाथरस। सिकंदराराऊ में दो साल पहले हुए बहुचर्चित सत्संग हादसे के मामले में बृहस्पतिवार को कोर्ट में 37वें गवाह की गवाही नहीं हो सकी। गवाह के उपस्थित न होने पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 22 अगस्त तिथि निर्धारित कर दी है। मामले की सुनवाई एडीजे एफटीसी कोर्ट प्रथम में चल रही है। गौरतलब है कि 2 जुलाई 2024 को सत्संग के बाद मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने आयोजकों को आरोपी ठहराते हुए चार्जशीट दाखिल की थी।
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