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Hathras News: अपहरण कर दुष्कर्म के दो दोषियों को 20 साल कैद की सजा

Thu, 31 Aug 2023 12:13 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Thu, 31 Aug 2023 12:13 AM IST
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Two accused of kidnapping and rape sentenced to 20 years imprisonment
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) चित्रा शर्मा के न्यायालय ने 13 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना हाथरस गेट क्षेत्र के एक मोहल्ले की निवासी एक महिला ने थाने में तहरीर देते हुए गुमशुदगी दर्ज कराई। तहरीर में उसने कहा था कि सात फरवरी 2020 को उसकी 13 वर्षीय बेटी घर से कहीं निकल गई। इस संबंध में गुमशुदगी दर्ज की गई। पीड़िता के बयानों के आधार पर अभियुक्त नहना व सोनू के नाम प्रकाश में आए।
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विवेचक ने विवेचना की सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद टीटू उर्फ नहना व सोनू के विरुद्ध न्यायालय में अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट चित्रा शर्मा के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अभियुक्त टीटू उर्फ नहना व सोनू को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी केशवदेव माहौर ने की।
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