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Hathras News: पेपर देने जा रही छात्रा से की छेड़खानी, दी धमकी, दोषी को तीन साल की सजा

Tue, 22 Aug 2023 12:17 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Updated Tue, 22 Aug 2023 12:17 AM IST
सार

युवक ने ने किशोरी से छेड़खानी की थी और कहा कि तू मुझसे बात क्यों नहीं करती है। कम से कम दो मिनट बात कर। बेटी ने कहा कि मेरे माता जी व पिताजी से बात करें, मुझसे क्या बात करेंगे। बेटी से कहा था कि तू मुझसे बात नहीं करेगी तो तेरे ऊपर तेजाब डालकर जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। उसने धमकी दी थी कि दो दिन में तेरे पापा को भी मार दूंगा।

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Three years imprisonment for molestation
कोर्ट ने सुनाई सजा

विस्तार

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) चित्रा शर्मा के न्यायालय ने 14 वर्षीय किशोरी से छेड़खानी करने वाले एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना हाथरस गेट क्षेत्र की एक कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति ने थाने में 25 मार्च 2017 को तहरीर दी थी। तहरीर में उसने कहा था कि उसकी बेटी दोपहर एक बजे घर से पेपर देने जा रही थी। तभी खंदारी गढ़ी निवासी आकाश ने उससे छेड़खानी की थी और कहा कि तू मुझसे बात क्यों नहीं करती है। कम से कम दो मिनट बात कर।
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बेटी ने कहा कि मेरे माता जी व पिताजी से बात करें, मुझसे क्या बात करेंगे। बेटी से कहा था कि तू मुझसे बात नहीं करेगी तो तेरे ऊपर तेजाब डालकर जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। उसने धमकी दी थी कि दो दिन में तेरे पापा को भी मार दूंगा। इस मामले में थाना हाथरस गेट में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना के उपरांत आकाश के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया।
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मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) चित्रा शर्मा के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अभियुक्त आकाश निवासी खंदारी गढ़ी को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी केशव देव माहौर ने की।
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