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Hathras: महिला की गोली मारकर हत्या करने वाले को उम्र कैद, लिव इन रिलेशनशिप में रहकर ऐसी ली जान
Sat, 18 Oct 2025 06:36 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: चमन शर्मा
Updated Sat, 18 Oct 2025 06:36 PM IST
सार
मृतका की बेटी ने मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा था कि उसकी मां पिता से अलग होकर नानी के घर में रह रही थी। उसकी मां की जान पहचान प्रदीप शर्मा से हो गई। उसका तीन वर्षों से घर पर आना-जाना था। इसके बाद वह दोनों पति-पत्नी की तरह रह रहे थे।
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कोर्ट का फैसला
- फोटो : प्रतीकात्मक
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विस्तार
हाथरस की अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या तीन हर्ष अग्रवाल के न्यायालय ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला की गोली मारकर हत्या के मामले में प्रेमी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर कुल 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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थाना हाथरस गेट क्षेत्र के एक गांव में ननिहाल में रहने वाली मृतक महिला की बेटी ने मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा था कि उसकी 35 वर्षीय मां उसके पिता से अलग होकर नानी के घर में रह रही थी। इस दौरान उसकी मां की जान पहचान गांव दयानतपुर निवासी प्रदीप शर्मा से हो गई। उसका तीन वर्षों से घर पर आना-जाना था। इसके बाद वह दोनों पति-पत्नी की तरह रह रहे थे।
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प्रदीप शर्मा ने उसकी मम्मी से दोनों भाई बहनों की पढ़ाई-लिखाई व शादी की जिम्मेदारी लेने की बात कही। इसके बाद चार सितंबर 2021 को शाम छह बजे प्रदीप शर्मा घर आया तो वहां मम्मी को न पाकर फोन किया। उसने उसकी मम्मी को गाली-गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी दी और हम दोनों भाई-बहन की जिम्मेदारी उठाने से मना कर दिया।
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शिकायतकर्ता ने बताया कि रात को करीब आठ बजे वह उसकी मम्मी को समझा-बुझाकर अपने घर ले गया और अगले दिन सुबह 7:30 बजे उसने उसकी मम्मी को गोली मार दी। बाद में वह उन्हें लेकर बागला अस्पताल पहुंचा और वहां से हम दोनों भाई-बहनों को फोन किया। जब हम दोनों बागला अस्पताल पहुंचे तो वह वहां से फरार हो चुका था। बागला अस्पताल के डॉक्टरों ने उसकी मम्मी को अलीगढ़ रेफर कर दिया। जब वह अपनी मम्मी को लेकर अलीगढ़ जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी मौत हो गई। इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। न्यायालय ने आरोपी प्रदीप शर्मा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।