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Hathras: गैंगस्टर मोना ठाकुर और प्रधान पत्नी की संपत्ति कुर्क, दर्ज हैं 22 आपराधिक मामले दर्ज
Sun, 28 Jul 2024 09:35 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: चमन शर्मा
Updated Sun, 28 Jul 2024 09:35 PM IST
सार
मोना ठाकुर ने अपराध जगत में वर्ष 2007 से सक्रिय है। उस पर हाथरस, अलीगढ़ व मथुरा जिले में हत्या, हत्या का प्रयास, अवैध हथियारों के साथ बलवा, प्राण घातक हमला करने जैसे 22 मुकदमे दर्ज हैं।
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गैंगस्टर अभियुक्त मोना ठाकुर की अवैध संपत्ति को किया गया कुर्क मौके पर मौजूद एसडीएम ,सीओ
- फोटो : पुलिस
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विस्तार
गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव नगला इमालिया निवासी गैंगस्टर मोना ठाकुर और उसकी पत्नी की 26.84 लाख संपत्ति कुर्क कर दी गई। 28 जुलाई को जंक्शन और कोतवाली सासनी पुलिस ने यह कार्रवाई की। इस दौरान गांव में पुलिसबल मौजूद रहा।
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सीओ सिटी राम प्रवेश राय व एसडीएम सदर नीरज के नेतृत्व में थाना हाथरस जंक्शन, कोतवाली सासनी पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा गैंगस्टर मोना ठाकुर उर्फ सच्च प्रताप सिंह पुत्र रहीशपाल सिंह निवासी गांव नगला इमलिया थाना हाथरस जंक्शन के विरुद्ध धारा 14 (1) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 26.84 लाख रुपये की अवैध संपत्ति को कुर्क कर दिया है। एसडीएम सदर को इसका रिसीवर नियुक्ति किया गया है। इस संपत्ति की कीमत 55.55 लाख रुपये आंकी गई है।
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दर्ज हैं 22 मुकदमे
मोना ठाकुर ने अपराध जगत में वर्ष 2007 से सक्रिय है। उस पर हाथरस, अलीगढ़ व मथुरा जिले में हत्या, हत्या का प्रयास, अवैध हथियारों के साथ बलवा, प्राण घातक हमला करने जैसे 22 मुकदमे दर्ज हैं।
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