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Crime: तीन नए कानूनों का पुलिसकर्मियों को दी गई ट्रेनिंग, अब इस धारा में दर्ज होगा हत्या का मुकदमा
Sat, 08 Jun 2024 05:28 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: चमन शर्मा
Updated Sat, 08 Jun 2024 05:28 PM IST
सार
तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
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प्रतीकात्मक फोटो
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हाथरस के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अर्चना वर्मा की अध्यक्षता में तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुलिस कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
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प्रशिक्षण के दौरान संयुक्त निदेशक अभियोजन द्वारा नवीन विधियों पर, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी बाल मुकुन्द द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता - 2023 पर, अभियोजन अधिकारी राजकुमार, सहायक अभियोजन अधिकारी आशीष वीर सिंह द्वारा भारतीय न्याय संहिता-2023, अभियोजन अधिकारी संगीता सिंह और सहायक अभियोजन अधिकारी कृपाशंकर यादव द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पर प्रशिक्षण दिया गया।
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प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि धारा 302 हत्या के लिए पुरानी भारतीय दण्ड संहिता में प्रयुक्त होती थी, अब उसके स्थान पर नई संहिता में धारा 103 भारतीय न्याय संहिता हो गई है। इसी प्रकार धारा 304 के स्थान पर धारा 105, धारा 304ए के स्थान पर 106, धारा 304बी के स्थान पर दहेज हत्या हेतु नई संहिता में धारा 80 में प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही धारा 376 के स्थान पर नई संहिता में बलात्कार के दण्ड हेतु धारा 64 एवं चोरी हेतु धारा 379 के स्थान पर धारा 303 एवं चैन स्नैचिंग (झपटमारी) हेतु नई संहिता में धारा 304 में दण्ड सम्बन्धी प्रावधान किया गया है।