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Hathras News: कोर्ट ने दिया मंडी निरीक्षक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश, यह है मामला

Fri, 12 Apr 2024 07:44 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: चमन शर्मा Updated Fri, 12 Apr 2024 07:44 PM IST
सार

नवीन मंडी समिति हाथरस में वार्ष्णेय एंड कंपनी के मालिक व प्रोपराइटर योगेंद्र कुमार वार्ष्णेय ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। प्रार्थना पत्र में आरोप है कि मंडी निरीक्षक राहुल वर्मा ने फर्म के मंडी समिति लाइसेंस को नवीनीकरण करने की एवज में दस हजार रुपये की मांग की थी।

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Order to file a case against the mandi inspector of Hathras
अदालत का आदेश - फोटो : istock

विस्तार

हाथरस के विशेष न्यायालय संख्या दो  (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ) मेरठ के विशेष न्यायाधीश ने मंडी निरीक्षक हाथरस के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किए जाने के आदेश हाथरस गेट पुलिस को दिए हैं। मंडी समिति के एक आढ़ती ने न्यायालय में सीआरपीसी की धारा 156(3)के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।

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नवीन मंडी समिति हाथरस में वार्ष्णेय एंड कंपनी के मालिक व प्रोपराइटर योगेंद्र कुमार वार्ष्णेय ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। प्रार्थना पत्र में आरोप है कि प्रार्थी की पत्नी के नाम से एक अन्य फर्म मोहित लव ट्रेडर्स गली सीकनापान में स्थित है। जिसका लाइसेंस 30 जून 2023 तक विधिवत मान्य था। आरोप है कि नवीन मंडी समिति हाथरस के मंडी निरीक्षक राहुल वर्मा से उक्त फर्म मोहित लव ट्रेडर्स के मंडी समिति लाइसेंस को नवीनीकरण कराने हेतु आग्रह किया था। 
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मंडी निरीक्षक राहुल वर्मा ने फर्म के मंडी समिति लाइसेंस को नवीनीकरण करने की एवज में दस हजार रुपये की मांग की थी। उन्होंने प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि 23 जून 2023 को समय करीब 5:00 बजे शाम मंडी निरीक्षक राहुल वर्मा मेरी उक्त फर्म  वार्ष्णेय एंड कंपनी पर आए और मुझ से जबरन दस हजार रुपये रिश्वत के रूप में ले गए। फर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे में यह घटना कैद हो गई। इसकी वीडियो क्लिप मौजूद है। 
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इस मामले में योगेंद्र कुमार ने मंडी अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया। उन्होंने रजिस्ट्री डाक के माध्यम से घटना के संबंध में प्रार्थना पत्र भेजा, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में विशेष न्यायाधीश विशेष न्यायालय संख्या दो (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) मेरठ के यहां योगेंद्र कुमार ने प्रार्थना पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते थाना कोतवाली हाथरस गेट के प्रभारी निरीक्षक को निर्देश दिए हैं कि मामले में विधि अनुसार अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुकूल सम्यक विवेचना प्रारंभ कराई जाए।

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