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Hathras News: छेड़खानी करने वाले दो दोषियों को एक साल की कैद

Wed, 01 Mar 2023 11:52 PM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Wed, 01 Mar 2023 11:52 PM IST
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One year imprisonment for two molesters
छेड़खानी करने वाले दो अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषी मानते हुए एक साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना हाथरस गेट में एक तहरीर वादी की ओर से दी गई। उसने कहा कि 11 अगस्त सन 2014 को शाम को करीब 6:30 बजे उसकी बेटी ट्यूशन से घर लौट रही थी। तब पवन और प्रमोद ने उसके साथ छेड़खानी की की।
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मामले में पुलिस ने पवन और प्रमोद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) जेबा मजीद के न्यायालय में हुई।
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न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अभियुक्तों को दोषी माना। न्यायालय ने दोनों दोषियों को एक वर्ष के कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी राजपाल सिंह दिसवार ने की।
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