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Hathras News: पुलिस पर फायरिंग का आरोपी दोषी करार, एक साल छह माह कैद की सजा

Fri, 23 Feb 2024 11:12 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: चमन शर्मा Updated Fri, 23 Feb 2024 11:12 PM IST
सार

पुलिस पर फायरिंग के मामले में हाथरस अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुना दी । आरोपी को एक साल छह माह की सजा सुनाई गई है। 

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One year and six months imprisonment to the person found guilty of firing on police
अदालत का फैसला - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हाथरस के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो त्रिलोकपाल सिंह के न्यायालय ने पुलिस पर फायरिंग के मामले के एक आरोपी दोषी करार देते हुए एक साल छह माह कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है।

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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी शिवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि थाना सासनी में राहुल पुत्र अशोक निवासी बिजहारी थाना सासनी के खिलाफ पंजीकृत पुलिस पर फायरिंग के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचक ने विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो त्रिलोकपाल सिंह के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने आरोपी राहुल को दोषी करार देते हुए धारा 307 आईपीसी के तहत एक वर्ष छह माह के कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

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