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अब मोबाइल टावर लगाना नहीं होगा आसान

Fri, 22 Jan 2016 11:55 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Fri, 22 Jan 2016 11:55 PM IST
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 हाथरस। अब मोबाइल टावर लगाना आसान नहीं होगा। नगर पालिका परिषद ने इसके लिए नई आदर्श नियमावली तैयार की है। नई नियमावली में ऐतिहासिक या राष्ट्रीय स्मारकों, सार्वजनिक भवनों चिकित्सालयों, शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालयों और पूजा स्थलों से 100 मीटर की दूरी पर या संकरी संकरी गलियों में टावर की स्थापना नहीं की जाएगी। 

लोकहित प्रभावित होने पर बिना नोटिस दिये ही अधिशासी अधिकारी को टावर को हटाने का अधिकार होगा। अधिशासी अधिकारी की अनुमति के बिना टावर लगाना तो दूर खड़ा भी नहीं किया जा सकता। लोकहित में अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह अनुज्ञा अवधि समाप्त होने से पूर्व भी लाइसेंस को निलंबित कर दें। स्थानीय निकाय निदेशालय के निदेशक ने 30 जून 2014 को नगर पालिका परिषदों में टावर स्थापना, नियंत्रण और विनियमन संबंधी आदर्श नियमावली बनाये जाने को कहा था। बीती 30 दिसंबर को बोर्ड में प्रस्ताव पास कराया। गजट प्रकाशित होने के दिन से ही नगर पालिका की सीमा में यह नियमावली लागू हो जाएगी। राष्ट्रीय और राज्य मार्गों से 20 मीटर अंदर तक और अन्य मार्गों से दस मीटर की दूरी पर स्थानीय नगरीय सुविधाएं प्रभावित होने पर अनुमति देय नहीं होगी

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आम लोगों की पहुंच से दूर रहेगा एंटिना

एंटिना तक जन सामान्य की पहुंच को रोकने के बंदोबस्त करने होंगे। प्रवेश द्वार पर चेतावनी जारी करनी होगी। प्रतिबंधित क्षेत्र का बोर्ड लगाया जाएगा जिस पर विकिरण का खतरा, कृपया अंदर प्रवेश न करें, दर्शाना होगा। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के टर्म सेल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार रेडिएशन के सभी नियमों का अनुपालन करना होगा

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