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बिना पास के मतगणना स्थल पर प्रवेश नहीं, विजय जुलूस पर रोक
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संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस।
पुलिस अधीक्षक ने पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर चुनाव जन संवाद सेल और चुनाव सेल में नियुक्ति पुलिस कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशियों को फोन करके अवगत करा दिया जाए कि मतगणना के समय मतगणना स्थल पर जिन अभिकर्ताओं की ड्यूटी लगी है, सिर्फ उन्हीं को मतगणना स्थल में प्रवेश करने दिया जाएगा। उनके अतिरिक्त किसी को भी मतगणना स्थल में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।
एसपी ने बताया कि मतगणना के दिन जो भी एजेंट या प्रत्याशी मतगणना स्थल पर आएंगे, उन सभी को प्रशासन द्वारा पास दिया जा रहा है। पास के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके साथ ही यह भी अवगत करा दिया जाए कि शासन एवं चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि मतगणना के समय कोई भी प्रत्याशी किसी भी प्रकार का विजय जुलूस नहीं निकालेगा, जो भी प्रत्याशी शासन एवं चुनाव आयोग द्वारा जारी नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
प्रधान पद के सभी प्रत्याशियों और अन्य प्रत्याशियों से वार्ता कर सभी को यह भी जानकारी दे दी जाएगी कि शुक्रवार की रात आठ बजे से मंगलवार की सुबह सात बजे तक जिले में साप्ताहिक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। कोई भी प्रत्याशी अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलेगा। जो भी प्रत्याशी कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करते पाया जाएगा, उसके विरुद्ध महामारी अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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पुलिस अधीक्षक ने पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर चुनाव जन संवाद सेल और चुनाव सेल में नियुक्ति पुलिस कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशियों को फोन करके अवगत करा दिया जाए कि मतगणना के समय मतगणना स्थल पर जिन अभिकर्ताओं की ड्यूटी लगी है, सिर्फ उन्हीं को मतगणना स्थल में प्रवेश करने दिया जाएगा। उनके अतिरिक्त किसी को भी मतगणना स्थल में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।
एसपी ने बताया कि मतगणना के दिन जो भी एजेंट या प्रत्याशी मतगणना स्थल पर आएंगे, उन सभी को प्रशासन द्वारा पास दिया जा रहा है। पास के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके साथ ही यह भी अवगत करा दिया जाए कि शासन एवं चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि मतगणना के समय कोई भी प्रत्याशी किसी भी प्रकार का विजय जुलूस नहीं निकालेगा, जो भी प्रत्याशी शासन एवं चुनाव आयोग द्वारा जारी नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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प्रधान पद के सभी प्रत्याशियों और अन्य प्रत्याशियों से वार्ता कर सभी को यह भी जानकारी दे दी जाएगी कि शुक्रवार की रात आठ बजे से मंगलवार की सुबह सात बजे तक जिले में साप्ताहिक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। कोई भी प्रत्याशी अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलेगा। जो भी प्रत्याशी कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करते पाया जाएगा, उसके विरुद्ध महामारी अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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