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अब गंभीर मानसिक रोगियों को भी मिलेगी एम्बुलेंस की सुविधा
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अब गंभीर मानसिक रोगियों को भी मिलेगी एंबुलेंस की सुविधा
संयुक्त सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिए निर्देश
मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के तहत शुरू की गई सुविधा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
हाथरस। शारीरिक रूप से पीड़ित मरीजों की तरह अब मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से पीड़ित मरीजों को भी आपातकालीन परिस्थिति में अस्पताल पहुंचाने के लिए एंबुलेंस की सुविधा दी जाएगी। संयुक्त सचिव विकास शील द्वारा जारी पत्रानुसार कुछ राज्यों में मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से पीड़ित मरीजों को आपातकालीन स्थिति में एंबुलेंस की सुविधा प्रदान करने से मना किया जा रहा है, जबकि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के तहत शारीरिक रूप से पीड़ित मरीजों की ही तरह मानसिक रोगियों के साथ व्यवहार एवं समतुल्य चिकित्सकीय सेवा प्रदान करने का प्रावधान है।
रेफरल एवं एंबुलेंस सुविधा होगी अनिवार्य
मानसिक रोगियों को बेहतर चिकित्सकीय सुविधा प्रदान कराने हेतु गंभीर स्थितियों में समय से रेफरल एवं एंबुलेंस की सुविधा जरूरी होती है। इसको ध्यान में रखते हुए संयुक्त सचिव ने सभी राज्यों में मानसिक रोगियों के लिए रेफरल एवं एंबुलेंस की सुविधा को अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से पीड़ित मरीजों को बेहतर एंबुलेंस सुविधा प्रदान कराने के लिए प्रशिक्षित एंबुलेंस कर्मियों की तैनाती के भी निर्देश दिए गए हैं।
यह है मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक आपातकाल
गंभीर अवसाद एवं चिंता के कारण शिथिलता
नशीली दवा या शराब सेवन के कारण आई गंभीरता
अत्यधिक भ्रम की स्थिति
आत्महत्या का प्रयास
पैनिक अटैक
अप्रत्याशित व्यवहार परिवर्तन
मानसिक रोग दवा सेवन से आई गंभीरता
- मानसिक रोगियों के लिए भी एंबुलेंस उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। ऐसे रोगी के साथ एक अटेंडर होना जरूरी होता है। अब गंभीर मानसिक रोगियों को एंबुलेंस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।
विज्ञापन
-डॉ. बृजेश राठौर, सीएमओ।
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संयुक्त सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिए निर्देश
मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के तहत शुरू की गई सुविधा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
हाथरस। शारीरिक रूप से पीड़ित मरीजों की तरह अब मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से पीड़ित मरीजों को भी आपातकालीन परिस्थिति में अस्पताल पहुंचाने के लिए एंबुलेंस की सुविधा दी जाएगी। संयुक्त सचिव विकास शील द्वारा जारी पत्रानुसार कुछ राज्यों में मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से पीड़ित मरीजों को आपातकालीन स्थिति में एंबुलेंस की सुविधा प्रदान करने से मना किया जा रहा है, जबकि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के तहत शारीरिक रूप से पीड़ित मरीजों की ही तरह मानसिक रोगियों के साथ व्यवहार एवं समतुल्य चिकित्सकीय सेवा प्रदान करने का प्रावधान है।
रेफरल एवं एंबुलेंस सुविधा होगी अनिवार्य
मानसिक रोगियों को बेहतर चिकित्सकीय सुविधा प्रदान कराने हेतु गंभीर स्थितियों में समय से रेफरल एवं एंबुलेंस की सुविधा जरूरी होती है। इसको ध्यान में रखते हुए संयुक्त सचिव ने सभी राज्यों में मानसिक रोगियों के लिए रेफरल एवं एंबुलेंस की सुविधा को अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से पीड़ित मरीजों को बेहतर एंबुलेंस सुविधा प्रदान कराने के लिए प्रशिक्षित एंबुलेंस कर्मियों की तैनाती के भी निर्देश दिए गए हैं।
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यह है मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक आपातकाल
गंभीर अवसाद एवं चिंता के कारण शिथिलता
नशीली दवा या शराब सेवन के कारण आई गंभीरता
अत्यधिक भ्रम की स्थिति
आत्महत्या का प्रयास
पैनिक अटैक
अप्रत्याशित व्यवहार परिवर्तन
मानसिक रोग दवा सेवन से आई गंभीरता
- मानसिक रोगियों के लिए भी एंबुलेंस उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। ऐसे रोगी के साथ एक अटेंडर होना जरूरी होता है। अब गंभीर मानसिक रोगियों को एंबुलेंस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।
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-डॉ. बृजेश राठौर, सीएमओ।