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Lok Adalat: राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी 9 सितंबर को, विशेष लोक अदालत में हुआ 58 वादों का निस्तारण
Fri, 08 Sep 2023 08:49 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: चमन शर्मा
Updated Fri, 08 Sep 2023 08:49 PM IST
सार
लोक अदालत में विशेष रूप से आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, राजस्व वाद, अन्य सिविल वाद(किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) एवं आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकने वाले समस्त प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा।
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अदालत
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
हाथरस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अपर जनपद न्यायाधीश अजय कुमार ने बताया कि जनपद न्यायाधीश, मृदुला कुमार के आदेशानुसार 9 सितम्बर को सुबह 10 बजे से जनपद मुख्यालय के साथ ही साथ मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, स्थायी लोक अदालत, उपभोक्ता फोरम, एवं समस्त तहसील मुख्यालयों पर तथा अन्य विभागों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
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राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेष रूप से आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, राजस्व वाद, अन्य सिविल वाद(किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) एवं आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकने वाले समस्त प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा।
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इसी क्रम में जनपद न्यायालय में लघु आपराधिक वादों के निस्तारण के लिए तीन दिवसीय विशेष लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में किया जा रहा है। आज तृतीय दिवस की विशेष लोक अदालत में कुल 58 वादों का निस्तारण हुआ। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हाथरस इन्द्रेश के न्यायालय से 32 लघु आपराधिक वादों का निस्तारण किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादाबाद, मिताली सोनकर के न्यायालय से 26 लघु आपराधिक वादों का निस्तारण किया गया।
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