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Lok Adalat: 9 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, ये रखे जाएंगे मामले
Tue, 18 Jul 2023 05:32 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: चमन शर्मा
Updated Tue, 18 Jul 2023 05:32 PM IST
सार
जनपद मुख्यालय के साथ मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, स्थायी लोक अदालत, उपभोक्ता फोरम, कलैक्ट्रेट एवं सभी तहसील मुख्यालयों पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
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अदालत
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हाथरस जनपद न्यायाधीश मृदुला कुमार के आदेशानुसार 9 सितंबर को प्रातः 10 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे अजय कुमार ने बताया कि जनपद मुख्यालय के साथ मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, स्थायी लोक अदालत, उपभोक्ता फोरम, कलैक्ट्रेट एवं सभी तहसील मुख्यालयों पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
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राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित), प्रिलिटिगेशन वैवाहिक विवाद, राजस्व वाद, अन्य सिविल वाद (किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) एवं आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकने वाले समस्त प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा।
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