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Lok Adalat: 13 जुलाई को लगेगी लोक अदालत, वाद का निस्तारण होगा एक दिन में, ऐसे रखे जा सकेंगे मामले

Fri, 12 Jul 2024 05:59 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: चमन शर्मा Updated Fri, 12 Jul 2024 05:59 PM IST
सार

13 जुलाई को प्रातः 10 बजे से जनपद मुख्यालय के साथ ही साथ मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, स्थायी लोक अदालत, उपभोक्ता फोरम, कलैक्ट्रेट एवं समस्त तहसील मुख्यालयों पर तथा अन्य विभागों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

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Lok Adalat will be held on 13th July
लोक अदालत - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार

लोक अदालत, जहां मामले का निस्तारण एक ही दिन में होता है। उसके निर्णय की कहीं अपील भी नहीं की जा सकती है। ऐसी ही लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई को किया जाएगा। 

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हाथरस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जनपद न्यायाधीश प्रशांत कुमार ने बताया कि जनपद न्यायाधीश सतेन्द्र कुमार के आदेशानुसार एवं नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत अपर जनपद न्यायाधीश महेन्द्र श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में 13 जुलाई को प्रातः 10 बजे से जनपद मुख्यालय के साथ ही साथ मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, स्थायी लोक अदालत, उपभोक्ता फोरम, कलैक्ट्रेट एवं समस्त तहसील मुख्यालयों पर तथा अन्य विभागों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
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ऐसे रखें मामले
पक्षकारगण, अभियुक्तगण अपने मामले का राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित कराना चाहते हैं, तो वह अपना प्रार्थना पत्र स्वयं अथवा अपने अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से संबंधित न्यायालय, कार्यालय में प्रस्तुत करके अपने मामलें का निस्तारण कराकर लोक अदालत का लाभ उठा सकते हैं। 
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ये रखे जाते हैं मामले
सभी सुलह योग्य आपराधिक वादों, सिविल वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर के वाद, पारिवारिक वादों, स्टाम्प वादों, उपभोक्ता फोरम वादों, राजस्व वादों, चकबंदी वादों, श्रम मामलों, नगर पालिका टैक्स वसूली मामलों, विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत सुलह योग्य वाद, अन्तिम रिपोर्ट धारा 446 द0प्र0सं0 संबंधी मामले, पब्लिक प्रिविसेज एक्ट संबंधी मामले, उत्तराधिकार संबंधी मामले, आयुध अधिनियम के प्रकरण, बीमा संबंधी वाद, स्थानीय विधियों के अन्तर्गत शमनीय वाद, सेवा, वेतन संबंधी वाद, सेवानिवृत्ति परिलाभों से संबंधित प्रकरण, किरायेदारी वाद, वन अधिनियम के प्रकरणों का निस्तारण किया जायेगा।

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