फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Life imprisonment to the person who killed a farmer

Hathras News: किसान की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास, फैसले के खिलाफ अपील करेगी मृतक की बेटी

Sat, 30 Sep 2023 08:47 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: चमन शर्मा Updated Sat, 30 Sep 2023 08:47 PM IST
सार

मामले में मृतक अंबरीश शर्मा की बेटी वादी प्रियंका शर्मा का कहना है कि न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं लेकिन न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। अन्य लोग जो बाहर आ गए हैं। इनसे हमें और ज्यादा खतरा हो गया है।

विज्ञापन
Life imprisonment to the person who killed a farmer
कोर्ट का आदेश - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार

हाथरस के अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय विनीत चौधरी के न्यायालय ने खेत पर आलू की खोदाई के दौरान बेटी के सामने किसान की गोली मारकर हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। आठ आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है।

विज्ञापन


वर्ष 2021 में यह मामला काफी सुर्खियों में रहा था और न्यायालय ने यह फैसला मुकदमा दर्ज होने के दो वर्ष छह माह 28 दिन बाद सुनाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सासनी क्षेत्र के गांव नौजरपुर निवासी प्रियंका शर्मा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में प्रियंका ने कहा था कि एक मार्च 2021 को समय लगभग शाम 3:30 बजे वह अपनी मां राजकुमारी, अपने पिता अंबरीश शर्मा को खाना देने खेत पर गई थी। खेत पर आलू की फसल की खोदाई चल रही थी। 
विज्ञापन


उसी समय गांव नौजरपुर के अभियुक्त गौरव शर्मा पुत्र मुनेश शर्मा निवासी मुबारक नगर थाना इकोना जिला श्रावस्ती, रोहताश शर्मा पुत्र रामचंद्र शर्मा, ललित शर्मा पुत्र संतोष शर्मा,निवासी गण नौजरपुर, एक नाबालिग, दो अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ एक सफेद रंग की कार से हथियारों से लैस होकर आए। अभियुक्त गौरव ने कहा कि उसका मुकदमा वापस ले लो और अपनी लड़की से फैसला करा दो। इस पर उसके पिता अंबरीश शर्मा कुछ कह पाते उससे पहले ही अपने हाथों में लिए हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसमें उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। वह अपने पिता को लेकर जिला अस्पताल आई, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। विवेचक ने इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। 

विज्ञापन
विज्ञापन

नाबालिग अभियुक्त की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड को भेजी गई। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय विनीत चौधरी के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अभियुक्त गौरव शर्मा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को अितिरक्त कारावास भोगना होगा। इस मामले के आरोपी ललित शर्मा, रोहताश शर्मा, रजत, शुभम शर्मा, भीम उर्फ रीबोन, जीतू उर्फ जितेंद्र , लोकेश, श्याम सिंह तोमर को दोष मुक्त कर दिया है। 

बेटी ने दिया था पिता की अर्थी को कांधा
अंबरीश शर्मा की हत्या का यह मामला काफी सुर्खियों में रहा था। इस घटना में बेटी प्रियंका ही पिता के हत्या की चश्मदीद गवाह थी। उसने ही अपने पिता की अर्थी को कांधा दिया था। 

फैसले के खिलाफ अपील करेंगी प्रियंका
इस मामले में मृतक अंबरीश शर्मा की बेटी वादी प्रियंका शर्मा का कहना है कि न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं लेकिन न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। अन्य लोग जो बाहर आ गए हैं। इनसे हमें और ज्यादा खतरा हो गया है। हमारी गांव में जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed