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जिले में नहीं बढ़ी जमीनों की कीमत, पुराने सर्किल रेट ही रहेंगे लागू
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संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस।
जिले में इस बार फिर से जमीनों के पुराने सर्किल रेट ही लागू रहेंगे। डीएम ने पुराने सर्किल रेट की सूची पर अपनी मुहर लगा दी है। पिछले तीन सालों से सर्किल रेटों में वृद्धि नहीं हो पाई है। हालांकि शासन स्तर से टारगेट में बढ़ोत्तरी की जा रही है, लेकिन महंगाई व जमीनों की खरीद फरोख्त में आई गिरावट के कारण सर्किल रेटों को नहीं बढ़ाया गया है।
उत्तर प्रदेश स्टांप नियमावली 1997 के तहत सर्किल रेट सूची में हर वर्ष संशोधन किया जाता है। पंजीयन विभाग जिले जमीनों के सर्किल रेट का प्रतिवर्ष निर्धारण करता है। इसके बाद इन सर्किल रेट पर लोगों से आपत्तियां भी मांगी जाती है। आपत्तियों के निस्तारण के बाद नए सर्किल रेटों की सूची को पोर्टल पर अपडेट किया जाता है। इस बार नए सर्किल रेट की सूची जारी नहीं हुई है। जमीन के पुराने सर्किल रेटों की सूची पर डीएम ने अपनी मुहर लगा दी है। पिछले तीन सालों से नए सर्किल रेट जारी नहीं हो सके। महंगाई व अन्य कारणों की वजह से पुराने सर्किल रेट ही जारी किए हैं। तहसील सदर के सब रजिस्टार राजा राम वर्मा ने बताया कि पुराने सर्किल रेट ही इस वित्तीय वर्ष के लिए जारी किए गए हैं । शासन स्तर से लक्ष्य में तो बढ़ोत्तरी गई है। जमीन की खरीद फरोख्त में पिछले महीनों में काफी गिरावट रही है। इस कारण सर्किल रेटों में बढ़ोत्तरी नहीं गई है।
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जिले में इस बार फिर से जमीनों के पुराने सर्किल रेट ही लागू रहेंगे। डीएम ने पुराने सर्किल रेट की सूची पर अपनी मुहर लगा दी है। पिछले तीन सालों से सर्किल रेटों में वृद्धि नहीं हो पाई है। हालांकि शासन स्तर से टारगेट में बढ़ोत्तरी की जा रही है, लेकिन महंगाई व जमीनों की खरीद फरोख्त में आई गिरावट के कारण सर्किल रेटों को नहीं बढ़ाया गया है।
उत्तर प्रदेश स्टांप नियमावली 1997 के तहत सर्किल रेट सूची में हर वर्ष संशोधन किया जाता है। पंजीयन विभाग जिले जमीनों के सर्किल रेट का प्रतिवर्ष निर्धारण करता है। इसके बाद इन सर्किल रेट पर लोगों से आपत्तियां भी मांगी जाती है। आपत्तियों के निस्तारण के बाद नए सर्किल रेटों की सूची को पोर्टल पर अपडेट किया जाता है। इस बार नए सर्किल रेट की सूची जारी नहीं हुई है। जमीन के पुराने सर्किल रेटों की सूची पर डीएम ने अपनी मुहर लगा दी है। पिछले तीन सालों से नए सर्किल रेट जारी नहीं हो सके। महंगाई व अन्य कारणों की वजह से पुराने सर्किल रेट ही जारी किए हैं। तहसील सदर के सब रजिस्टार राजा राम वर्मा ने बताया कि पुराने सर्किल रेट ही इस वित्तीय वर्ष के लिए जारी किए गए हैं । शासन स्तर से लक्ष्य में तो बढ़ोत्तरी गई है। जमीन की खरीद फरोख्त में पिछले महीनों में काफी गिरावट रही है। इस कारण सर्किल रेटों में बढ़ोत्तरी नहीं गई है।
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