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Hathras: शिकायती मामलों में 24 घंटे में देनी होगी आख्या, बीएसए ने सभी खंड शिक्षाधिकारियों को जारी किए निर्देश

Thu, 17 Jul 2025 06:25 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: चमन शर्मा Updated Thu, 17 Jul 2025 06:25 PM IST
सार

बीएसए ने सभी बीईओ को जनसुनवाई शिकायती प्रकरणों में 24 घंटे में आख्या उनके कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी बीईओ से कहा है कि शिकायती मामलों में अधिकतम 72 घंटे में हर हाल में संबंधित आख्या उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि शिकायती प्रकरण डिफॉल्टर की श्रेणी में न आने पाए।

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In case of complaints, report submitted within 24 hours
हाथरस बीएसए स्वाती भारती - फोटो : संवाद

विस्तार

हाथरस बीएसए स्वाति भारती ने सभी खंड शिक्षाधिकारियों को जन सुनवाई शिकायती मामलों में 24 घंटे के अंदर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

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बीएसए स्वाति भारती ने कहा है कि यह सामने आया है कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायती प्रकरण की जांच कर आख्या समय से उपलब्ध नहीं कराई जाती है। इस कारण यह लंबित रहते हैं। नियमानुसार जनता दर्शन से संबंधित मामलों में शिकायती पत्र के दिनांक से पांच दिन के अंदर आख्या पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। 
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उन्होंने कहा है कि उच्चाधिकारियों व उन्होंने खुद सभी बीईओ को समय-समय पर इस संबंध में निर्देशित किया है। इसके बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बीएसए ने सभी बीईओ को जनसुनवाई शिकायती प्रकरणों में 24 घंटे में आख्या उनके कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। 
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उन्होंने सभी बीईओ से कहा है कि शिकायती मामलों में अधिकतम 72 घंटे में हर हाल में संबंधित आख्या उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि शिकायती प्रकरण डिफॉल्टर की श्रेणी में न आने पाए। उन्हाेंने चेतावनी दी है कि यदि इस कार्य में विलंब किया जाता है तो संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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