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पांच चरणों में लगाई जाएगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
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गौरव भारद्वाज, हाथरस।
पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अब चरणबद्ध तरीके से लगवाई जा सकेंगी। एक मार्च से प्लेट न लगवाने वालों के खिलाफ चालान आदि की कार्रवाई की जाएगी। जिले में करीब दो लाख वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जाएंगी। कुछ डीलरों से इनकी शुरुआत भी कर दी है।
उल्लेखनीय है कि परिवहन विभाग के शासनादेश के मुताबिक सबसे पहले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 2005 तक पंजीकृत वाहनों में लगाई जाएगी। उसके बाद 2005 से 2010 के बीच और उसके बाद 2010 से 15 व उसके बाद 2015 से 2019 के बीच पंजीकृत वाहनों पर लगाई जाएंगी। कुल मिलाकर पांच वर्षों के हिसाब से शासन से स्लैब तैयार किए जाएंगे।
स्लैब के वाहनों के लिए अलग समय सीमा निर्धारित की है। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के कोई काम नहीं होगा। या फिर वाहन स्वामी नंबर प्लेट बुक कराने के साथ उसकी रसीद लेकर परिवहन कार्यालय पहुंचेगा तो काम हो जाएगा। एआरटीओ प्रवर्तन के अनुसार उल्लंघन पर पहली बार पांच हजार व दूसरी बार में दस हजार रुपये का जुर्माने का प्रावधान है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी डीलरों व वेंडरों को दी गई है।
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कौन से वाहन कब लगवा सकते हैं प्लेट
एक अप्रैल 2005 से पहले पंजीकृत वाहन (सिर्फ व्यावसायिक) 31 मार्च तक प्लेट लगवा सकते हैं। एक अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2010 के बीच के वाहन 31 मई तक लगवा सकते हैं। एक अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 बीच के वाहन 31 जुलाई तक लगवा सकते हैं। एक अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 के बीच के पंजीकृत वाहन तीस सितंबर तक तक प्लेट लगवा सकते हैं। मैक्स टाटा 407 आदि ऐसे माल वाहन व वाहन का वजन 7500 किलोग्राम निर्धारित है। उनको 28 फरवरी तक हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का समय दिया गया है। इस तिथि के बाद उनके चालान कटना शुरू हो जाएगा।
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पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अब चरणबद्ध तरीके से लगवाई जा सकेंगी। एक मार्च से प्लेट न लगवाने वालों के खिलाफ चालान आदि की कार्रवाई की जाएगी। जिले में करीब दो लाख वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जाएंगी। कुछ डीलरों से इनकी शुरुआत भी कर दी है।
उल्लेखनीय है कि परिवहन विभाग के शासनादेश के मुताबिक सबसे पहले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 2005 तक पंजीकृत वाहनों में लगाई जाएगी। उसके बाद 2005 से 2010 के बीच और उसके बाद 2010 से 15 व उसके बाद 2015 से 2019 के बीच पंजीकृत वाहनों पर लगाई जाएंगी। कुल मिलाकर पांच वर्षों के हिसाब से शासन से स्लैब तैयार किए जाएंगे।
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स्लैब के वाहनों के लिए अलग समय सीमा निर्धारित की है। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के कोई काम नहीं होगा। या फिर वाहन स्वामी नंबर प्लेट बुक कराने के साथ उसकी रसीद लेकर परिवहन कार्यालय पहुंचेगा तो काम हो जाएगा। एआरटीओ प्रवर्तन के अनुसार उल्लंघन पर पहली बार पांच हजार व दूसरी बार में दस हजार रुपये का जुर्माने का प्रावधान है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी डीलरों व वेंडरों को दी गई है।
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कौन से वाहन कब लगवा सकते हैं प्लेट
एक अप्रैल 2005 से पहले पंजीकृत वाहन (सिर्फ व्यावसायिक) 31 मार्च तक प्लेट लगवा सकते हैं। एक अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2010 के बीच के वाहन 31 मई तक लगवा सकते हैं। एक अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 बीच के वाहन 31 जुलाई तक लगवा सकते हैं। एक अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 के बीच के पंजीकृत वाहन तीस सितंबर तक तक प्लेट लगवा सकते हैं। मैक्स टाटा 407 आदि ऐसे माल वाहन व वाहन का वजन 7500 किलोग्राम निर्धारित है। उनको 28 फरवरी तक हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का समय दिया गया है। इस तिथि के बाद उनके चालान कटना शुरू हो जाएगा।