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हाथरस : ओटीएस में बकाया जमा करा सकेंगे वाहन स्वामी
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
जिले के तीन हजार बकायेदार वाहन स्वामी अब किस्तों में अपना बकाया जमा करा सकेंगे। परिवहन विभाग ने इनकी सुविधा के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू की है। इसमें एक हजार रुपया जमा कराके बकायेदार पंजीकरण करा सकेंगे और अगले 21 दिन के अंदर उन्हें बकाया धनराशि की पहली किस्त जमा करनी होगी। योजना के तहत उन्हें विलंब शुल्क में छूट दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि जिले की सड़कों पर दो लाख से अधिक वाहन चल रहे हैं। करीब तीन हजार वाहन स्वामी ऐसे हैं, जो मार्ग कर जमा नहीं कर रहे हैं। कई बार इन वाहन स्वामियों को नोटिस भी भेजे गए, लेकिन इन्होंने बकाया देने में रुचि नहीं ली। इन बकायेदारों को बकाया अदायगी के लिए रिझाने के उद्देश्य से ओटीएस की शुरुआत शासन स्तर से की गई है। इसके लिए आवेदक को हर हाल में एक हजार रुपये की रसीद कटवाकर 27 जुलाई तक पंजीकरण कराना होगा।
इस योजना का लाभ उन्हीं बकायेदारों को मिलेगा, जिनके खिलाफ वसूली प्रमाण पत्र (आरसी) जारी की जा चुकी है। योजना में वाहन स्वामी एकमुश्त व किस्तों में बकाया की राशि जमा कर सकेंगे। यदि वह किस्तों में जमा करना चाहते हैं तो 21 दिन के अंदर उन्हें पहली किस्त जमा करनी होगी। दूसरी व तीसरी किस्त 25 व 28 दिन के अंदर जमा करनी होगी। तभी उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) प्रशासन नीतू सिंह का कहना है कि जिन वाहनों पर बकाया है, वह ओटीएस का लाभ लेते हुए बकाया जमा करें। योजना में एकमुश्त के साथ किस्तों में भी बकाया चुकाने की सुविधा दी जाएगी। संवाद
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जिले के तीन हजार बकायेदार वाहन स्वामी अब किस्तों में अपना बकाया जमा करा सकेंगे। परिवहन विभाग ने इनकी सुविधा के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू की है। इसमें एक हजार रुपया जमा कराके बकायेदार पंजीकरण करा सकेंगे और अगले 21 दिन के अंदर उन्हें बकाया धनराशि की पहली किस्त जमा करनी होगी। योजना के तहत उन्हें विलंब शुल्क में छूट दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि जिले की सड़कों पर दो लाख से अधिक वाहन चल रहे हैं। करीब तीन हजार वाहन स्वामी ऐसे हैं, जो मार्ग कर जमा नहीं कर रहे हैं। कई बार इन वाहन स्वामियों को नोटिस भी भेजे गए, लेकिन इन्होंने बकाया देने में रुचि नहीं ली। इन बकायेदारों को बकाया अदायगी के लिए रिझाने के उद्देश्य से ओटीएस की शुरुआत शासन स्तर से की गई है। इसके लिए आवेदक को हर हाल में एक हजार रुपये की रसीद कटवाकर 27 जुलाई तक पंजीकरण कराना होगा।
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इस योजना का लाभ उन्हीं बकायेदारों को मिलेगा, जिनके खिलाफ वसूली प्रमाण पत्र (आरसी) जारी की जा चुकी है। योजना में वाहन स्वामी एकमुश्त व किस्तों में बकाया की राशि जमा कर सकेंगे। यदि वह किस्तों में जमा करना चाहते हैं तो 21 दिन के अंदर उन्हें पहली किस्त जमा करनी होगी। दूसरी व तीसरी किस्त 25 व 28 दिन के अंदर जमा करनी होगी। तभी उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) प्रशासन नीतू सिंह का कहना है कि जिन वाहनों पर बकाया है, वह ओटीएस का लाभ लेते हुए बकाया जमा करें। योजना में एकमुश्त के साथ किस्तों में भी बकाया चुकाने की सुविधा दी जाएगी। संवाद
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