फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Hathras: The person who raped the girl student was sentenced to 10 years imprisonment

हाथरस : छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले को सुनाई 10 साल कैद की सजा

Mon, 19 Dec 2022 11:56 PM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 19 Dec 2022 11:56 PM IST
विज्ञापन
Hathras: The person who raped the girl student was sentenced to 10 years imprisonment
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
विज्ञापन

एक छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी को न्यायालय ने दस साल कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह युवक इस छात्रा को बहला-फुसलाकर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार तीन नवंबर 2014 को सहपऊ कस्बे की एक छात्रा को दो युवक बहला-फुसलाकर ले गए। यह छात्रा कक्षा 10 में पढ़ती थी। परिजनों ने जब छात्रा को तलाशा तो वह दनकौर रेलवे स्टेशन पर मिली। आरोपी उसे छोड़कर भाग गए थे। इस मामले में छात्रा के पिता ने अमित निवासी छिती थाना पिसावा जिला अलीगढ़ सहित दो लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने छात्रा का चिकित्सकीय परीक्षण कराया। पुलिस ने न्यायालय में बरामद छात्रा के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान भी दर्ज कराए।
विज्ञापन

पुलिस ने आरोपी अमित व कृष्णा के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम) जेबा मजीद के न्यायालय में हुई। कोर्ट ने अमित को दुष्कर्म का दोषी करार दिया। दूसरे आरोपी कृष्णा को दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने अमित को 10 साल कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अधिरोपित अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश भी कोर्ट ने दिए हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी केके शर्मा ने की। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed