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हाथरस : मंडी से बाहर कारोबार पर भी देना होगा कर
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
केंद्र सरकार के कृषि कानून की वापसी के बाद अब कृषि मंडी समिति से बाहर कारोबार करने वालों पर पहले की तरह शुल्क व विकास शुल्क लिया जाएगा। अब अधिसूचित कृषि उत्पादों पर मंडी शुल्क अदा करना होगा। इससे मंडी के राजस्व में बढ़ोतरी भी होगी।
उल्लेखनीय है कि कृषि कानून बनने के बाद मंडी से बाहर कारोबार करने वालों पर मंडी प्रशासन द्वारा कोई कर नहीं लिया जाता था। इस कारण काफी कारोबारियों ने मंडी से बाहर काम करना शुरू कर दिया। अब कृषि कानून की वापसी ने इन कारोबारियों की जेब पर फिर से बोझ बढ़ा दिया है।
मंडी से बाहर कारोबार करने वाले, लकड़ी, गुड़ और दाल आदि कारोबारियों को एक प्रतिशत मंडी शुल्क व आधा प्रतिशत विकास शुल्क अदा करना होगा। आदेश के आने के बाद मंडी प्रशासन काफी राहत महसूस कर रहा है। मंडी सचिव यशपाल सिंह का कहना है कि अधिसूचित कृषि उत्पादकों पर अब एक प्रतिशत मंडी शुल्क व आधा प्रतिशत विकास शुल्क लगेगा। अब मंडी से बाहर कारोबार करने पर भी कर अदा करना होगा। इसकी अधिसूचना जारी हो गई है। संवाद
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केंद्र सरकार के कृषि कानून की वापसी के बाद अब कृषि मंडी समिति से बाहर कारोबार करने वालों पर पहले की तरह शुल्क व विकास शुल्क लिया जाएगा। अब अधिसूचित कृषि उत्पादों पर मंडी शुल्क अदा करना होगा। इससे मंडी के राजस्व में बढ़ोतरी भी होगी।
उल्लेखनीय है कि कृषि कानून बनने के बाद मंडी से बाहर कारोबार करने वालों पर मंडी प्रशासन द्वारा कोई कर नहीं लिया जाता था। इस कारण काफी कारोबारियों ने मंडी से बाहर काम करना शुरू कर दिया। अब कृषि कानून की वापसी ने इन कारोबारियों की जेब पर फिर से बोझ बढ़ा दिया है।
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मंडी से बाहर कारोबार करने वाले, लकड़ी, गुड़ और दाल आदि कारोबारियों को एक प्रतिशत मंडी शुल्क व आधा प्रतिशत विकास शुल्क अदा करना होगा। आदेश के आने के बाद मंडी प्रशासन काफी राहत महसूस कर रहा है। मंडी सचिव यशपाल सिंह का कहना है कि अधिसूचित कृषि उत्पादकों पर अब एक प्रतिशत मंडी शुल्क व आधा प्रतिशत विकास शुल्क लगेगा। अब मंडी से बाहर कारोबार करने पर भी कर अदा करना होगा। इसकी अधिसूचना जारी हो गई है। संवाद
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