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हाथरस : छेड़खानी करने वाले को सुनाई तीन वर्ष के कारावास की सजा

Tue, 28 Jun 2022 11:27 PM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 28 Jun 2022 11:27 PM IST
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Hathras: Sentenced to three years' imprisonment for molesting
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
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न्यायालय ने छेड़खानी के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे तीन साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना हाथरस गेट में 11 मार्च 2016 को एक व्यक्ति द्वारा तहरीर दी गई कि उसकी पुत्री कास्मेटिक की दुकान पर सामान लेने गई थी। तभी एक व्यक्ति जुगेंद्र ने उसकी नाबालिग पुत्री से छेड़छाड़ की। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और आरोपी जुगेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचक ने विवेचना करते हुए आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट (प्रथम) प्रतिभा सक्सेना के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अभियुक्त को दोषी माना। न्यायालय ने अभियुक्त जुगेंद्र को धारा 354/354ए भादवि व 8 पॉक्सो एक्ट के तहत तीन वर्ष के कारावास और 17,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी केके शर्मा ने की। संवाद
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