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हाथरस : हत्या के मामले में दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
न्यायालय ने हत्या के एक मामले में एक आरोपी दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सिकंदराराऊ क्षेत्र के गांव जिरौली कलां निवासी दिनेश पुत्र वीरेंद्र सिंह चौहान ने थाने में दी तहरीर में कहा था कि 11 जून 2021 को उसकी पत्नी की गांव के ही रिंकू पुत्र रामेश्वर शर्मा ने घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। रिंकू मौके पर ही तमंचे सहित पकड़ा गया। पुलिस ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराया। विवेचना के बाद विवेचना अधिकारी ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया।
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) अनुराग पंवार के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रिंकू को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी केशवदेव माहौर के अलावा अनिल शर्मा, आनंद चतुर्वेदी, राजीव वार्ष्णेय ने पैरवी की। संवाद
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न्यायालय ने हत्या के एक मामले में एक आरोपी दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सिकंदराराऊ क्षेत्र के गांव जिरौली कलां निवासी दिनेश पुत्र वीरेंद्र सिंह चौहान ने थाने में दी तहरीर में कहा था कि 11 जून 2021 को उसकी पत्नी की गांव के ही रिंकू पुत्र रामेश्वर शर्मा ने घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। रिंकू मौके पर ही तमंचे सहित पकड़ा गया। पुलिस ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराया। विवेचना के बाद विवेचना अधिकारी ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया।
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मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) अनुराग पंवार के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रिंकू को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी केशवदेव माहौर के अलावा अनिल शर्मा, आनंद चतुर्वेदी, राजीव वार्ष्णेय ने पैरवी की। संवाद
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