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हाथरस : 12 नवंबर तक जिले में लागू रहेगी धारा 144
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
ईद मिलादुन्नबी, दीपावली व भैया दूज त्योहारों को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। डीएम रमेश रंजन ने बताया कि धरना, प्रदर्शन एवं जुलूस निकालकर कोई कानून व्यवस्था भंग न करे इसके लिए जिले में 12 नवंबर तक के लिए धारा 144 लागू रहेगी।
उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को कम से कम 24 घंटे पूर्व सूचना देनी आवश्यक होगी।
किसी भी प्रस्तावित सभा में लाउडस्पीकर के प्रयोग के लिए संबंधित परगना के मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। किसी भी व्यक्ति द्वारा मस्जिद, मंदिर, गिरिजाघर, गुरुद्वारा आदि पूजा स्थलों का मंच के रूप में राजनीतिक उपयोग नहीं किया जाएगा। संवाद
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ईद मिलादुन्नबी, दीपावली व भैया दूज त्योहारों को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। डीएम रमेश रंजन ने बताया कि धरना, प्रदर्शन एवं जुलूस निकालकर कोई कानून व्यवस्था भंग न करे इसके लिए जिले में 12 नवंबर तक के लिए धारा 144 लागू रहेगी।
उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को कम से कम 24 घंटे पूर्व सूचना देनी आवश्यक होगी।
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किसी भी प्रस्तावित सभा में लाउडस्पीकर के प्रयोग के लिए संबंधित परगना के मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। किसी भी व्यक्ति द्वारा मस्जिद, मंदिर, गिरिजाघर, गुरुद्वारा आदि पूजा स्थलों का मंच के रूप में राजनीतिक उपयोग नहीं किया जाएगा। संवाद
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