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हाथरस : जिले में 10 मार्च तक लागू रहेगी धारा 144

Wed, 12 Jan 2022 12:07 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 12 Jan 2022 12:07 AM IST
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Hathras: Section 144 will remain in force in the district till March 10
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
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विधान सभा सामान्य निर्वाचन वर्ष 2022 को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट रमेश रंजन ने 10 मार्च तक के लिए जिले में धारा 144 लागू कर दी है। उन्होंने कहा है कि कतिपय व्यक्तियों, संस्थाओं, राजनीतिक दलों द्वारा जनपद में धरना प्रदर्शन एवं जुलूस निकालकर उन्माद उत्पन्न कर शांति एवं कानून व्यवस्था भंग की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किए बिना कोई भी आग्नेयास्त्र, धारदार, हथियार, लाठी अथवा अन्य कोई घातक शस्त्रास्त्र या विस्फोटक सामग्री अपने साथ लेकर नहीं चलेगा।

उक्त प्रतिबंध सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा ऐसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो लाठी अथवा डंडे, छड़ी के सहारे चलते हों। कोई भी व्यक्ति लाउडस्पीकर एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग प्रशासनिक अनुमति के बिना नहीं करेगा। इस अवधि में बिना अनुमति सभी प्रकार के जुलूस आदि प्रतिबंधित रहेंगे। पारंपरिक मेले, विभिन्न आयोजन व सार्वजनिक प्रदर्शन आदि के लिए पृथक से प्रशासनिक अनुमति लेनी होगी। संवाद
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