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सिकंदराराऊ सत्संग हादसा: हादसे की सुनवाई 29 नवंबर को, 11 आरोपियों के खिलाफ 3200 पेज के आरोप पत्र दाखिल

Thu, 28 Nov 2024 06:28 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: चमन शर्मा Updated Thu, 28 Nov 2024 06:28 PM IST
सार

सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के दो जुलाई को सिकंदराराऊ तहसील के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में आयोजित सत्संग में भगदड़ मचने से 121 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें करीब 250 लोग घायल हुए थे।

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Hathras Satsang Hadsa hearing
कोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो) - फोटो : एएनआई

विस्तार

हाथरस के सत्र न्यायाधीश सतेंद्र कुमार के न्यायालय में सत्संग हादसे के मामले की सुनवाई 29 नवंबर को होगी। सत्र न्यायालय आरोपियों पर आरोप विरचित कर सकता है।

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उल्लेखनीय है कि सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के दो जुलाई को सिकंदराराऊ तहसील के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में आयोजित सत्संग में भगदड़ मचने से 121 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें करीब 250 लोग घायल हुए थे। पुलिस ने इस मामले में 11 आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में 3200 पेज का आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 676 गवाह बनाए हैं।
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पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी देवप्रकाश मुधकर के अलावा मेघ सिंह, मुकेश कुमार, मंजू देवी, मंजू यादव, राम लड़ेते, उपेंद्र सिंह, संजू कुमार, रामप्रकाश शाक्य, दुर्वेश कुमार, दलवीर सिंह को आरोपपत्र में आरोपी बनाया है।

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