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हाथरस : 31 तक रोड शो, वाहन रैली नहीं कर सकेंगी राजनीतिक पार्टियां
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संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस।
निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अब रोड शो, पद-यात्रा, साइकिल, बाइक, वाहन रैली और जुलूस 31 जनवरी तक प्रतिबंधित रहेंगे। डीएम रमेश रंजन ने निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में आदेश जारी किया है।
इसके अलावा राजनीतिक दलों व चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम 500 व्यक्तियों अथवा मैदान की क्षमता के पचास प्रतिशत या राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नियम सीमा, जो कम हो, तक भौतिक रूप से मीटिंग्स की अनुमति प्रदान की गई है।
आयोग द्वारा डोर टू डोर कैंपेन की सीमा में वृद्धि कर दी गई है। अब डोर टू डोर कैंपेन के तहत पांच के स्थान पर 10 लोग (सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर) प्रचार कर सकते हैं।
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अब वीडियो वैन के साथ खुली जगह में कोविड मानकों का अनुसरण करते हुए जगह की क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा 500 व्यक्ति या राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नियत सीमा, जो कम हो, प्रचार-प्रसार किया जा सकता है।
बशर्ते कि लोगों को आवागमन में कोई परेशानी न हो। सभी गतिविधियों के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाए। संवाद
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निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अब रोड शो, पद-यात्रा, साइकिल, बाइक, वाहन रैली और जुलूस 31 जनवरी तक प्रतिबंधित रहेंगे। डीएम रमेश रंजन ने निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में आदेश जारी किया है।
इसके अलावा राजनीतिक दलों व चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम 500 व्यक्तियों अथवा मैदान की क्षमता के पचास प्रतिशत या राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नियम सीमा, जो कम हो, तक भौतिक रूप से मीटिंग्स की अनुमति प्रदान की गई है।
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आयोग द्वारा डोर टू डोर कैंपेन की सीमा में वृद्धि कर दी गई है। अब डोर टू डोर कैंपेन के तहत पांच के स्थान पर 10 लोग (सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर) प्रचार कर सकते हैं।
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अब वीडियो वैन के साथ खुली जगह में कोविड मानकों का अनुसरण करते हुए जगह की क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा 500 व्यक्ति या राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नियत सीमा, जो कम हो, प्रचार-प्रसार किया जा सकता है।
बशर्ते कि लोगों को आवागमन में कोई परेशानी न हो। सभी गतिविधियों के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाए। संवाद