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हाथरस : विनोद, रामेश्वर, चिरागवीर सहित पांच के विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
जानलेवा हमले व जातिसूचक गालियां देने के एक मामले में न्यायालय ने पूर्व ऊर्जा मंत्री के भाई विनोद उपाध्याय, रामेश्वर उपाध्याय, उनके पुत्र चिरागवीर उपाध्याय सहित पांच लोगों के विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी किए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान इन पर जातिसूचक गालियां देने और जानलेवा हमला करने का आरोप है।
न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि चंदपा क्षेत्र के गांव पट्टी बिसाना निवासी रिंकू व उसके पिता जितेंद्र आठ फरवरी 2017 को प्रचार वाहन से समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए रिश्तेदारियों में जा रहे थे। इस वाहन में अन्य लोग भी सवार थे। जैसे ही प्रचार वाहन सहपऊ क्षेत्र में मानिकपुर रेलवे पुल के निकट सुबह 11.30 बजे पहुंचा तो वहां पहले से विभिन्न वाहनों में सवार घात लगाए बैठे अभियुक्तों ने एकराय होकर उसकी गाड़ी को रोक लिया। रिंकू को जान से मारने की नीयत से गोली मार दी और वीरेंद्र को जातिसूचक गालियां देते हुए मारापीटा।
इस मामले में कोर्ट के आदेश पर पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय के भाई व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विनोद उपाध्याय, ब्लॉक प्रमुख रामेश्वर उपाध्याय, रामवीर उपाध्याय के बेटे चिरागवीर उपाध्याय, शशीकांत शर्मा निवासी निवासी बरौस हाल निवासी भार्गव कॉलोनी सादाबाद, चिंटू गौतम निवासी नौगवां हाल निवासी बालाजी नगर सादाबाद व 40-50 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। न्यायालय के आदेश पर थाना सहपऊ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और फिर उसमें अंतिम आख्या लगा दी।
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इस मामले में पुलिस की अंतिम आख्या के विरुद्ध न्यायालय में प्रोटेस्ट पिटिशन दायर किया गया। इस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पुलिस की अंतिम आख्या को निरस्त कर प्रोटेस्ट पिटिशन स्वीकार कर लिया। अब कोर्ट ने इस मामले में शशीकांत शर्मा, चिंटू गौतम, विनोद उपाध्याय, रामेश्वर उपाध्याय, चिरागवीर उपाध्याय के विरुद्ध धारा 147,148,149, 323,307, 504 आईपीसी व 3(2) (5) एससी-एसटी एक्ट के तहत तलब किया था। अभियुक्तों के कोर्ट में हाजिर न होने पर अब विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) ने इन पांचों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किए हैं। मामले की अगली सुनवाई पांच मई को होगी। संवाद
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जानलेवा हमले व जातिसूचक गालियां देने के एक मामले में न्यायालय ने पूर्व ऊर्जा मंत्री के भाई विनोद उपाध्याय, रामेश्वर उपाध्याय, उनके पुत्र चिरागवीर उपाध्याय सहित पांच लोगों के विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी किए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान इन पर जातिसूचक गालियां देने और जानलेवा हमला करने का आरोप है।
न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि चंदपा क्षेत्र के गांव पट्टी बिसाना निवासी रिंकू व उसके पिता जितेंद्र आठ फरवरी 2017 को प्रचार वाहन से समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए रिश्तेदारियों में जा रहे थे। इस वाहन में अन्य लोग भी सवार थे। जैसे ही प्रचार वाहन सहपऊ क्षेत्र में मानिकपुर रेलवे पुल के निकट सुबह 11.30 बजे पहुंचा तो वहां पहले से विभिन्न वाहनों में सवार घात लगाए बैठे अभियुक्तों ने एकराय होकर उसकी गाड़ी को रोक लिया। रिंकू को जान से मारने की नीयत से गोली मार दी और वीरेंद्र को जातिसूचक गालियां देते हुए मारापीटा।
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इस मामले में कोर्ट के आदेश पर पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय के भाई व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विनोद उपाध्याय, ब्लॉक प्रमुख रामेश्वर उपाध्याय, रामवीर उपाध्याय के बेटे चिरागवीर उपाध्याय, शशीकांत शर्मा निवासी निवासी बरौस हाल निवासी भार्गव कॉलोनी सादाबाद, चिंटू गौतम निवासी नौगवां हाल निवासी बालाजी नगर सादाबाद व 40-50 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। न्यायालय के आदेश पर थाना सहपऊ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और फिर उसमें अंतिम आख्या लगा दी।
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इस मामले में पुलिस की अंतिम आख्या के विरुद्ध न्यायालय में प्रोटेस्ट पिटिशन दायर किया गया। इस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पुलिस की अंतिम आख्या को निरस्त कर प्रोटेस्ट पिटिशन स्वीकार कर लिया। अब कोर्ट ने इस मामले में शशीकांत शर्मा, चिंटू गौतम, विनोद उपाध्याय, रामेश्वर उपाध्याय, चिरागवीर उपाध्याय के विरुद्ध धारा 147,148,149, 323,307, 504 आईपीसी व 3(2) (5) एससी-एसटी एक्ट के तहत तलब किया था। अभियुक्तों के कोर्ट में हाजिर न होने पर अब विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) ने इन पांचों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किए हैं। मामले की अगली सुनवाई पांच मई को होगी। संवाद