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हाथरस: नौ नामजदों सहित दस लोगों के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
कोतवाली हाथरस गेट में तीन साल पुराने एक लूट के मामले में नौ नामजदों सहित दस के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। सादाबाद निवासी एक अधिवक्ता ने हत्या के उद्देश्य से अपहरण करने और लूट करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। यह मुकदमा न्यायालय के आदेश पर दर्ज किया गया है। पुलिस अब इस मामले की विवेचना करेगी।
हरीबाबू शास्त्री एडवोकेट निवासी वन विभाग वाली गली सादाबाद ने नौ नामजदों सहित दस लोगों के खिलाफ धारा 147, 323, 364, 392 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें हरमेश व उमाशंकर पुत्रगण हरप्रसाद, दरवचंद्र व लक्ष्मीकांत पुत्रगण रमेशचंद्र निवासीगण वन विभाग गली सादाबाद, रामप्रकाश पुत्र बाबूलाल, सचिन पुत्र रामप्रकाश, नीरज पुत्र जगवीर, राजकुमार पुत्र कोमल प्रसाद, मनोज पुत्र बहादुर व एक अज्ञात व्यक्ति शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हरमेश और बेबी शुक्ला के बीच मुकदमे बाजी लंबे समय से चल रही है। दोनों ही पक्ष अधिवक्ता के मोहल्ले के ही रहने वाले हैं।
बेबी शुक्ला के मुकदमे की पैरवी अधिवक्ता हरीबाबू शास्त्री द्वारा की जा रही है। आरोपी है कि इसके चलते हरमेश ने मनोज से षडयंत्र के तहत छह अगस्त 2017 को धारा 307 का झूठा मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज करा दिया। 10 अगस्त 2017 की शाम को करीब साढ़े पांच बजे जिला सत्र न्यायालय से काम पूरा कर अधिवक्ता टेंपो में सवार होकर सासनी से अलीगढ़ जा रहे थे। आरोप है कि इसी बीच नहर के पास दो वाहनों में सवार होकर नामजद आए और उन्हें जबरन टेंपो से उतारकर गाड़ी में डाल लिया और हत्या करने के उद्देश्य से अधिवक्ता को ले जाने लगे।
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इस बीच रास्ते में फोन आया कि जिस वकील को मारने ले जा रहे हो, उसकी सूचना वकीलों को मिल गई है और सभी डीएम के पास गए हैं। जिस पर आरोपी लोग अधिवक्ता को सादाबाद की ओर ले जाने लगे। आरोप है कि इस बीच उनकी जेब से 4,500 रुपये हरमेश और अन्य ने निकाल लिए और सादाबाद ले जाकर थानाध्यक्ष कुशलपाल के हवाले कर दिया गया। इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी सहित उच्चाधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में पुलिस ने अब कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया है। एसएचओ हाथरस गेट चतर सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर नौ नामजदों सहित दस के खिलाफ लूट व अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई विवेचना के आधार पर की जाएगी।
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कोतवाली हाथरस गेट में तीन साल पुराने एक लूट के मामले में नौ नामजदों सहित दस के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। सादाबाद निवासी एक अधिवक्ता ने हत्या के उद्देश्य से अपहरण करने और लूट करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। यह मुकदमा न्यायालय के आदेश पर दर्ज किया गया है। पुलिस अब इस मामले की विवेचना करेगी।
हरीबाबू शास्त्री एडवोकेट निवासी वन विभाग वाली गली सादाबाद ने नौ नामजदों सहित दस लोगों के खिलाफ धारा 147, 323, 364, 392 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें हरमेश व उमाशंकर पुत्रगण हरप्रसाद, दरवचंद्र व लक्ष्मीकांत पुत्रगण रमेशचंद्र निवासीगण वन विभाग गली सादाबाद, रामप्रकाश पुत्र बाबूलाल, सचिन पुत्र रामप्रकाश, नीरज पुत्र जगवीर, राजकुमार पुत्र कोमल प्रसाद, मनोज पुत्र बहादुर व एक अज्ञात व्यक्ति शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हरमेश और बेबी शुक्ला के बीच मुकदमे बाजी लंबे समय से चल रही है। दोनों ही पक्ष अधिवक्ता के मोहल्ले के ही रहने वाले हैं।
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बेबी शुक्ला के मुकदमे की पैरवी अधिवक्ता हरीबाबू शास्त्री द्वारा की जा रही है। आरोपी है कि इसके चलते हरमेश ने मनोज से षडयंत्र के तहत छह अगस्त 2017 को धारा 307 का झूठा मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज करा दिया। 10 अगस्त 2017 की शाम को करीब साढ़े पांच बजे जिला सत्र न्यायालय से काम पूरा कर अधिवक्ता टेंपो में सवार होकर सासनी से अलीगढ़ जा रहे थे। आरोप है कि इसी बीच नहर के पास दो वाहनों में सवार होकर नामजद आए और उन्हें जबरन टेंपो से उतारकर गाड़ी में डाल लिया और हत्या करने के उद्देश्य से अधिवक्ता को ले जाने लगे।
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इस बीच रास्ते में फोन आया कि जिस वकील को मारने ले जा रहे हो, उसकी सूचना वकीलों को मिल गई है और सभी डीएम के पास गए हैं। जिस पर आरोपी लोग अधिवक्ता को सादाबाद की ओर ले जाने लगे। आरोप है कि इस बीच उनकी जेब से 4,500 रुपये हरमेश और अन्य ने निकाल लिए और सादाबाद ले जाकर थानाध्यक्ष कुशलपाल के हवाले कर दिया गया। इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी सहित उच्चाधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में पुलिस ने अब कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया है। एसएचओ हाथरस गेट चतर सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर नौ नामजदों सहित दस के खिलाफ लूट व अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई विवेचना के आधार पर की जाएगी।