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हाथरस : महिला व गरीब बच्चों को विधिक सेवा प्राधिकरण देता है निशुल्क सहायता

Wed, 20 Oct 2021 12:37 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 20 Oct 2021 12:37 AM IST
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Hathras: Legal Services Authority gives free assistance to women and poor children
तहसील सभागार में आयोजित विधिक सेवा शिविर। - फोटो : SASNI
संवाद न्यूज एजेंसी, सासनी।
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आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सोमवार को तहसील सभागार में एसडीएम विजय कुमार शर्मा की अध्यक्षता में विधिक सेवा शिविर का आयोजन कराया गया। इसमें तहसीलदार अनिल कुमार ने बताया कि महिला व 18 वर्ष तक के अनुसूचित जाति, जनजाति, आपदा, मानव तस्करी के शिकार, शोषित व दिव्यांग बच्चों को विधिक सेवा प्राधिकरण निशुल्क सहायता देता है।
उन्होंने बताया कि यदि पुलिस द्वारा आप को जांच के संबंध में नोटिस दिया जाता है तो पुलिस पूछताछ से पूर्व नि:शुल्क विधि सलाहकार उपलब्ध कराएगी। गिरफ्तारी से पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। जमानती अपराधों में तत्काल जमानत देने का प्रावधान है।
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गिरफ्तारी की सूचना परिजन या निकटतम व्यक्ति को दी जाएगी। हिरासत के दौरान आप की पसंद के अधिवक्ता से विधिक राय के लिए सलाह का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के वैवाहिक समाधान के लिए एक मात्र प्रार्थना पत्र पर्याप्त है। जिसके माध्यम से लोक अदालत में समाधान किया जाएगा। मौके पर कृष्ण सिंह, महेंद्र कुशवाह, राजेश शर्मा, प्रशांत पाठक, मधुकर नगाइच आदि मौजूद थे।
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