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हाथरस: भूमि क्रेताओं को देना होगा अब एक फीसदी निबंधन शुल्क
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
भूमि खरीदने पर बैनामे के दौरान अब क्रेताओं को एक फीसदी निबंधन शुल्क देना होगा। शासन स्तर से अब निबंधन शुल्क को एक फीसदी निर्धारित कर दिया गया है। शुल्क के निर्धारित होने से बड़े खरीददारों की जेब पर अधिक बोझ पड़ेगा। शासन की ओर से राजस्व में बढ़ोतरी के लिए यह फैसला लिया गया है।
शासन स्तर से बैनामा के दौरान निबंधन शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार शासन स्तर से बदले नियमों से छोटे खरीददारों और किसानों को भूमि खरीदने के दौरान फीस में राहत रहेगी। शासन ने अब निबंधन शुल्क एक फीसदी नियत कर दिया है। सर्किल रेट के अनुसार भूमि की पूरी लागत का एक फीसदी निबंधन शुल्क के रूप में क्रेता को जमा करना होगा।
10-15 लाख रुपये तक की भूमि खरीद होने पर क्रेता को निबंधन शुल्क जमा करने में अधिक बोझ नहीं उठाना पड़ेगा, लेकिन बड़ी रकम की भूमि खरीदने पर एक फीसदी के आधार पर क्रेता की जेब पर बोझ पड़ेगा। विगत में बैनामे के लिए राजस्व के रूप में 2 फीसदी निबंधन शुल्क या अधिकतम 20 हजार रुपये लिए जाने नियम था। अब इस नियम में बदलाव किया गया है। सब रजिस्टार राजाराम वर्मा ने बताया कि अब क्रेताओं से नए नियम के अनुसार एक फीसदी निबंधन शुल्क लिया जा रहा है।
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भूमि खरीदने पर बैनामे के दौरान अब क्रेताओं को एक फीसदी निबंधन शुल्क देना होगा। शासन स्तर से अब निबंधन शुल्क को एक फीसदी निर्धारित कर दिया गया है। शुल्क के निर्धारित होने से बड़े खरीददारों की जेब पर अधिक बोझ पड़ेगा। शासन की ओर से राजस्व में बढ़ोतरी के लिए यह फैसला लिया गया है।
शासन स्तर से बैनामा के दौरान निबंधन शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार शासन स्तर से बदले नियमों से छोटे खरीददारों और किसानों को भूमि खरीदने के दौरान फीस में राहत रहेगी। शासन ने अब निबंधन शुल्क एक फीसदी नियत कर दिया है। सर्किल रेट के अनुसार भूमि की पूरी लागत का एक फीसदी निबंधन शुल्क के रूप में क्रेता को जमा करना होगा।
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10-15 लाख रुपये तक की भूमि खरीद होने पर क्रेता को निबंधन शुल्क जमा करने में अधिक बोझ नहीं उठाना पड़ेगा, लेकिन बड़ी रकम की भूमि खरीदने पर एक फीसदी के आधार पर क्रेता की जेब पर बोझ पड़ेगा। विगत में बैनामे के लिए राजस्व के रूप में 2 फीसदी निबंधन शुल्क या अधिकतम 20 हजार रुपये लिए जाने नियम था। अब इस नियम में बदलाव किया गया है। सब रजिस्टार राजाराम वर्मा ने बताया कि अब क्रेताओं से नए नियम के अनुसार एक फीसदी निबंधन शुल्क लिया जा रहा है।
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