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हाथरस ः खुले तेल की बिक्री पर शत प्रतिशत रोक लगाने के निर्देश

Wed, 18 Aug 2021 12:33 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 18 Aug 2021 12:33 AM IST
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Hathras: Instructions for 100 percent ban on the sale of loose oil
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस।
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कलेक्ट्रेट सभागार में खाद्य तेलों की बिक्री परंपरागत तरीके से किए जाने के संबंध में जिलाधिकारी रमेश रंजन ने खाद्य तेल कारोबारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान डीएम ने उपस्थित व्यापारियों के साथ विचार विमर्श किया। डीएम ने खुले तेल की बिक्री पर शत-प्रतिशत रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों का स्वास्थ्य हमारी पहली प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि पैकिंग करने वालों को प्रोत्साहन देने तथा अधिक से अधिक संख्या में पैकिंग का कार्य किये जाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से संपर्क कर सहयोग प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खुले तेल की बिक्री करने वाले ट्रेडर्स को चिन्हित कर उनको पैकिंग का कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
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अभिहित अधिकारी ने बताया कि जनपद में परंपरागत रूप में सरसों के तेल एवं अन्य खाद्य तेलों की खुले एवं लूज रूप में (अनपैक्ड एवं अनलेबिल्ड) बिक्री का प्रचलन है। खुले एवं लूज तेलों में मिलावट की संभावना सर्वाधिक होती है। मिलावट निर्माता, सप्लायर, थोक विक्रेता अथवा फुटकर विक्रेता में से किसके स्तर पर की गई है, इसका निर्धारण कठिन होता है।
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