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हाथरस : टेली लॉ योजना से गांव में विशेषज्ञों से मिल रही मुफ्त कानूनी सलाह

Wed, 02 Jun 2021 11:28 PM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 02 Jun 2021 11:28 PM IST
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Hathras: Free legal advice from experts in the village through tele law scheme
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
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केंद्रीय न्याय विभाग ने कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) ई-गवर्नेंस के माध्यम से टेली लॉ योजना को लागू किया है। सूचना एवं संचार तकनीकी का इस्तेमाल करके दिल्ली के एक्सपर्ट वकील और जरूरतमंद हितग्राहियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद कराया जा रहा है। आम जन को कानूनी सलाह दी जा रही है।
टेली लॉ योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था। इसके अच्छे परिणाम को देखते हुए अब इसे सभी जिलों में लागू कर दिया गया है। सीएससी पर व्यक्तियों से मात्र 30 रुपये के शुल्क में सलाह दी जाएगी। सीएससी जिला प्रबंधक प्रदीप सिंह ने बताया कि टेली-लॉ के माध्यम से लाभ लेने के लिए हितग्राहियों को उनके गांव, पंचायत में स्थित सीएससी पर जाना पड़ेगा।
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वहां सीएससी के पोर्टल के माध्यम से हितग्राही का ऑनलाइन पंजीकरण होगा। इसमें नाम, उम्र, पता, फोन नंबर और समस्या का संक्षिप्त में वर्णन होगा। विशेषज्ञ से समय के लिए अपाइंटमेंट तय करना होगा। विशेषज्ञ द्वारा उस बुकिंग समय में हितग्राही को कानूनी सलाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदान की जा रही है।
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टेली लॉ के माध्यम से शामिल प्रकरण
दहेज, पारिवारिक विवाद, तलाक, घरेलू हिंसा से बचाव, महिला, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार, छेड़छाड़। जमीन जायदाद व संपत्ति का अधिकार, महिला एवं पुरुषों के लिए समान मजदूरी, मातृत्व लाभ, भ्रूण हत्या की रोकथाम, बाल विवाह, बाल श्रम, बाल मजदूरी, बच्चों के शिक्षा के अधिकार सहित अन्य प्रकरण शामिल किए गए हैं।

इनको मिलेगा नि:शुल्क लाभ
महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जनजाति, जाति के सदस्य, औद्योगिक कामगार, श्रमिक, मजदूर, जातीय हिंसा से पीड़ित, प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा से पीड़ित और दिव्यांग व्यक्ति, मानसिक रूप से अस्वस्थ्य, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के लोगों को इसका लाभ मिलेगा।
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