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हाथरस: अपर मुख्य अधिकारी के आदेश को जिला पंचायत अध्यक्ष ने किया निरस्त
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
जिला पंचायत अध्यक्ष विनोद उपाध्याय ने जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें जिला पंचायत के 60 कामों की ई-निविदा को निरस्त कर दिया गया था।
उल्लेखनीय है कि दो दिन पहले अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत ने जिला पंचायत के 60 कामों की ई-निविदा को त्रुटिपूर्ण बताकर इसे निरस्त कर दिया था। अब इसे मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष ने इसके विपरीत नया आदेश दिया है। जिला पंचायत अध्यक्ष विनोद उपाध्याय ने अपने आदेश कहा है कि अपर मुख्य अधिकारी ने निरस्त की गई निविदाओं में तकनीकि त्रुटि की बात कही है, लेकिन तकनीकि त्रुटि का विवरण अंकित नहीं किया है।
यह भी उल्लेख नहीं किया है कि तकनीकि त्रुटि किसके द्वारा की गई और न ही कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई। उपाध्याय ने कहा है कि एएमए ने ठेकेदारों द्वारा पूल टेंडरिंग का उल्लेख किया गया है, लेकिन यह पूल टेंडरिंग किनके द्वारा की गई, यह भी उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि अपर मुख्य अधिकारी द्वारा तकनीकि बिड 21 मार्च को खोली गई थी। तकनीकि बिड सही होने के कारण 13 अप्रैल को फाइनेंशियल बिड खोलने का आदेश दिया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने नियमावली का हवाला देते हुए कहा है कि एएमए ने अवैधानिक काम किया है, इसलिए उनके आदेश को निरस्त कर दिया गया है।
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जिला पंचायत अध्यक्ष विनोद उपाध्याय ने जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें जिला पंचायत के 60 कामों की ई-निविदा को निरस्त कर दिया गया था।
उल्लेखनीय है कि दो दिन पहले अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत ने जिला पंचायत के 60 कामों की ई-निविदा को त्रुटिपूर्ण बताकर इसे निरस्त कर दिया था। अब इसे मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष ने इसके विपरीत नया आदेश दिया है। जिला पंचायत अध्यक्ष विनोद उपाध्याय ने अपने आदेश कहा है कि अपर मुख्य अधिकारी ने निरस्त की गई निविदाओं में तकनीकि त्रुटि की बात कही है, लेकिन तकनीकि त्रुटि का विवरण अंकित नहीं किया है।
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यह भी उल्लेख नहीं किया है कि तकनीकि त्रुटि किसके द्वारा की गई और न ही कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई। उपाध्याय ने कहा है कि एएमए ने ठेकेदारों द्वारा पूल टेंडरिंग का उल्लेख किया गया है, लेकिन यह पूल टेंडरिंग किनके द्वारा की गई, यह भी उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि अपर मुख्य अधिकारी द्वारा तकनीकि बिड 21 मार्च को खोली गई थी। तकनीकि बिड सही होने के कारण 13 अप्रैल को फाइनेंशियल बिड खोलने का आदेश दिया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने नियमावली का हवाला देते हुए कहा है कि एएमए ने अवैधानिक काम किया है, इसलिए उनके आदेश को निरस्त कर दिया गया है।
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