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हाथरस: घर में घुसकर छेड़खानी करने वाले को कोर्ट ने सुनाई चार साल कैद की सजा
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
घर में घुसकर एक महिला के साथ छेड़खानी करने के आरोपी को दोषी मानते हुए न्यायालय ने उसे चार साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार हाथरस गेट थाना क्षेत्र की एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराया कि 19 अप्रैल 2013 को रात्रि दस बजे एक नामजद ने उसके घर में घुसकर तमंचा दिखाकर उससे छेड़खानी की और दुष्कर्म का प्रयास किया। इसकी रिपोर्ट विवेक ठाकुर निवासी धनीपुर थाना गांधी पार्क अलीगढ़ के विरुद्ध दर्ज की गई। इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की।
मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम सत्येंद्र सिंह वीरवान के न्यायालय में हुई। कोर्ट ने आरोपी को घर में घुसकर छेड़खानी करने और जान से मारने की धमकी देने का दोषी मानते हुए उसे चार साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार चौधरी ने पैरवी की।
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घर में घुसकर एक महिला के साथ छेड़खानी करने के आरोपी को दोषी मानते हुए न्यायालय ने उसे चार साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार हाथरस गेट थाना क्षेत्र की एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराया कि 19 अप्रैल 2013 को रात्रि दस बजे एक नामजद ने उसके घर में घुसकर तमंचा दिखाकर उससे छेड़खानी की और दुष्कर्म का प्रयास किया। इसकी रिपोर्ट विवेक ठाकुर निवासी धनीपुर थाना गांधी पार्क अलीगढ़ के विरुद्ध दर्ज की गई। इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की।
मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम सत्येंद्र सिंह वीरवान के न्यायालय में हुई। कोर्ट ने आरोपी को घर में घुसकर छेड़खानी करने और जान से मारने की धमकी देने का दोषी मानते हुए उसे चार साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार चौधरी ने पैरवी की।
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